Edited By Pardeep,Updated: 03 Jan, 2026 01:41 AM

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) साल 2026 में एक्सपायर होने वाला है, तो अब आपको RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने DL रिन्यू की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सरल, डिजिटल और सुविधाजनक बना दिया है।
नेशनल डेस्कः अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) साल 2026 में एक्सपायर होने वाला है, तो अब आपको RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने DL रिन्यू की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सरल, डिजिटल और सुविधाजनक बना दिया है। अब ज्यादातर काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। सड़क पर वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना कानूनी रूप से जरूरी है, इसलिए समय रहते रिन्यू कराना बहुत अहम है। आइए आसान भाषा में पूरा प्रोसेस समझते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है?
भारत में प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल या आपकी उम्र 40–50 साल (जो पहले हो) तक वैध रहता है। वहीं कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कम होती है और इसे हर 3 से 5 साल में रिन्यू कराना जरूरी होता है। आप अपने लाइसेंस की एक्सपायरी से एक साल पहले ही रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें कोई जुर्माना नहीं लगता। 30 दिन के बाद रिन्यू कराने पर लेट फीस देनी पड़ती है। अगर लाइसेंस 5 साल से ज्यादा समय तक एक्सपायर रहता है, तो आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है या नया लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है।
घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करें?
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सारथी परिवहन पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
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सबसे पहले sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
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अपना राज्य चुनें
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“Driving Licence” सेक्शन में जाकर Renewal of DL पर क्लिक करें
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अपना DL नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरें
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूरा करें
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जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:
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पहचान पत्र
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पता प्रमाण
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पासपोर्ट साइज फोटो
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डिजिटल सिग्नेचर
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इसके बाद UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से फीस जमा करें
अगर किसी कारण से बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी हुआ, तो सिस्टम आपको नजदीकी RTO का अपॉइंटमेंट देगा। तय तारीख पर ओरिजिनल दस्तावेज लेकर RTO जाना होगा। आवेदन के बाद आप Application Number से अपने DL रिन्यू का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। रिन्यू होने के बाद स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर आपके पते पर पोस्ट से भेज दिया जाता है।
ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का तरीका
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते, तो नजदीकी RTO ऑफिस जाकर ऑफलाइन भी DL रिन्यू करा सकते हैं।
इसके लिए:
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फॉर्म 9 भरना होगा
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जरूरत पड़ने पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा
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सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे
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निर्धारित फीस जमा करनी होगी
इसके बाद कुछ दिनों में रिन्यू किया गया लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
कुछ जरूरी बातें जो ध्यान रखें
लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही आवेदन करें, ताकि जुर्माना न लगे। DigiLocker या mParivahan ऐप में डिजिटल DL जरूर रखें, जिसे ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह मान्य करती है। आवेदन की स्थिति समय-समय पर पोर्टल पर चेक करते रहें।