पी. चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की ED को मंजूरी! INX मीडिया केस में सरकारी सैंक्शन, राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 09:25 PM

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Enforcement Directorate (ED) को INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री P. Chidambaram के खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकारी मंजूरी मिल गई है।

नेशनल डेस्क: Enforcement Directorate (ED) को INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री P. Chidambaram के खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकारी मंजूरी मिल गई है। 10 फरवरी 2026 को सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ED ने दिल्ली की Rouse Avenue Court में जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इससे अब केस की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ सकती है।

यह जांच 2017 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत शुरू हुई थी। मामला CBI की उस FIR पर आधारित है, जिसमें INX मीडिया और उससे जुड़े लोगों पर साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इस केस में चिदंबरम के बेटे Karti Chidambaram का नाम भी शामिल है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि जब पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे, तब INX मीडिया को विदेशी निवेश से जुड़ी मंजूरी मिली थी। आरोप है कि इस मंजूरी और बाद में उसे नियमित करने के बदले रिश्वत ली गई। यह रकम कथित तौर पर कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों के जरिए ली गई और शेल कंपनियों के माध्यम से अलग-अलग देशों में घुमाकर निवेश किया गया।

ED के मुताबिक, इस मामले में करीब 65.88 करोड़ रुपये की अवैध कमाई सामने आई है। इसमें से बड़ी रकम और संपत्तियां पहले ही अटैच की जा चुकी हैं और संबंधित प्राधिकरण से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है।

इस केस में ED ने जून 2020 में पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें चिदंबरम और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। बाद में दिसंबर 2024 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई।

सरकारी मंजूरी इसलिए जरूरी हुई क्योंकि Supreme Court of India ने नवंबर 2024 में कहा था कि पूर्व या वर्तमान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा चलाने से पहले सरकारी स्वीकृति जरूरी है। इसी फैसले के बाद ED ने अनुमति मांगी, जो अब मिल गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि अदालत में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ेगी।

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