Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Sep, 2026 02:10 PM

FDA ने नवी मुंबई में खाने-पीने की चीज़ों की पैकेजिंग से जुड़े एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट नामी कंपनियों के एक्सपोर्ट होने वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बदल देता था। इस कार्रवाई में 76 लाख रुपये से ज़्यादा का फ़ूड...
मुंबई: FDA ने नवी मुंबई में खाने-पीने की चीज़ों की पैकेजिंग से जुड़े एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट नामी कंपनियों के एक्सपोर्ट होने वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बदल देता था। इस कार्रवाई में 76 लाख रुपये से ज़्यादा का फ़ूड स्टॉक और एक्सपायर हो चुका सामान ज़ब्त किया गया।
फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, ज़ब्त किए गए सामान में लोकप्रिय स्नैक्स, ड्रिंक्स और इंस्टेंट फ़ूड शामिल थे। इनमें वेफर्स, आलू के चिप्स, एक लोकप्रिय ब्रांड के नूडल्स, सूप, मेयोनेज़ के पैकेट और बड़े एरेटेड ड्रिंक ब्रांड के कैन शामिल थे।
विज्ञप्ति में बताया गया कि इस काम में पैकेजिंग से असली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मिटाना, नई तारीखें छापना और एक्सपायर हो चुके स्टॉक को दोबारा बेचने के लिए असली सामग्री और न्यूट्रिशनल जानकारी वाले स्टिकर के ऊपर नए स्टिकर लगाना शामिल था।
यह कार्रवाई FDA और नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलकर 24 से 29 अगस्त के बीच महाराष्ट्र के नवी मुंबई टाउनशिप के तुर्भे इलाके में स्थित M/s साधना एंटरप्राइजेज़ में की। FDA ने बताया कि यह प्रतिष्ठान मुंबई, नई दिल्ली और नोएडा की 10 प्रमुख एक्सपोर्टर कंपनियों के उत्पादों को स्टोर कर रहा था, उनकी रीपैकेजिंग कर रहा था और उनके लेबल के साथ गैर-कानूनी तरीके से छेड़छाड़ कर रहा था।
विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकारियों ने 75,21,269 रुपये मूल्य के फ़ूड स्टॉक के 4,942 कार्टन ज़ब्त किए, साथ ही 1,30,600 रुपये का बिना लेबल वाला और एक्सपायर हो चुका सामान भी ज़ब्त किया।
उन्होंने कुछ उत्पादों के सैंपल भी लिए क्योंकि उनके पास ज़रूरी FSSAI लाइसेंस और खरीद के बिल नहीं थे। FDA ने बताया कि प्रतिष्ठान का फ़ूड लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। तुर्भे पुलिस स्टेशन में फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत पार्टनर्स और संबंधित एक्सपोर्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
FDA ने कहा, "सरकार महाराष्ट्र में खाने-पीने की चीज़ों की क्वालिटी और कानून के पालन को लेकर बहुत सख्त है। उपभोक्ताओं और आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग एक्सपायर हो चुके या छेड़छाड़ किए गए खाद्य पदार्थ स्टोर या बेचते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।"