केजरीवाल के खिलाफ जनता के धन का दुरुपयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज : पुलिस ने अदालत में कहा

Edited By Updated: 28 Mar, 2025 12:09 PM

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दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहां एक अदालत को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में 2019 में बड़े होर्डिंग लगाकर जनता के धन का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने...

नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहां एक अदालत को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में 2019 में बड़े होर्डिंग लगाकर जनता के धन का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष दायर अपनी अनुपालन रिपोर्ट में यह बात कही। न्यायाधीश ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। 

प्राथमिकी में आरोप:
दिल्ली पुलिस ने एक अदालत में बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में 2019 में बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के धन का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष दायर अपनी अनुपालन रिपोर्ट में यह जानकारी दी। न्यायाधीश ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

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पुलिस ने मांगा समय, अगली सुनवाई 18 अप्रैल को:
पुलिस ने मामले की जांच के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को नियत की है। 

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केजरीवाल समेत अन्य पर आरोप: 
केजरीवाल के अलावा, अदालत ने पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी ‘‘बड़े आकार के होर्डिंग्स’’ लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। 2019 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, मटियाला से तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह (आम आदमी पार्टी) और द्वारका ए वार्ड की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ‘‘बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर जनता के धन का दुरुपयोग किया।’’

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