पूर्व IPS संजीव भट्ट को 20 साल की जेल, 28 साल पुराने NDPS मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Edited By Updated: 28 Mar, 2024 06:29 PM

former ips sanjeev bhatt sentenced to 20 years in jail

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भटट् को दोषी करार करार दिया है। संजीव भट्टो को सेशन कोर्ट ने 1996 के एनडीपीएस मामले में 20 साल की सजा सुनाई है।

नेशनल डेस्कः पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भटट् को दोषी करार करार दिया है। संजीव भट्टो को सेशन कोर्ट ने 1996 के एनडीपीएस मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। पालनपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पालनपुर के 1996 के एनडीपीएस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

बता दें कि संजीव भट्ट के खिलाफ चल रहा ड्रग्स से जुड़ा ये मामला लगभग 28 साल पुराना है। ये मामला सुमेर सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। केस पालनपुर के होटल लाजवंती में लाई जा रही दवाओं के बारे में मिली जानकारी, छापेमारी और ड्रग्स की बरामदगी से जुड़ा है। संजीव भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने इस मामले में राजस्थान के एक वकील को गलत तरीके से फंसाया था। 

उस केस में वह साल 2018 से जेल मे बंद हैं। आज पालनपुर कोर्ट ने इस मामले के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी है। संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने कहा कि हम इस केस में कहीं थे भी नहीं. यह पूरी तरह गलत है। पिछले साढ़े 5 साल से केस चल रहा है।

गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर चर्चा में आए थे 
संजीव भट्ट इन दिनों जेल में बंद हैं। इससे पहले जामनगर कस्टोडियल डेथ केस मे भी भट्ट को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वह अप्रैल 2011 में उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का आरोप लगाया था। इसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया था।

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