पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के  PA और PS गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन

Edited By Updated: 26 Jun, 2021 08:42 AM

former minister anil deshmukh  personal assistant arrested

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों के सिलसिले में देशमुख के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में उनके दो सहायकों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों के सिलसिले में देशमुख के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में उनके दो सहायकों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत करीब नौ घंटे की पूछताछ के बाद देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी के मुंबई में बलार्ड इस्टेट स्थित कार्यालय में हुई पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहे थे। 


देशमुख के नागपुर, सहयोगियों के मुंबई स्थित परिसरों पर हुई छापेमारी
वहीं इससे एक दिन पहले ईडी  ने देशमुख के नागपुर तथा उनके सहयोगियों के मुंबई स्थित परिसरों पर शुक्रवार को तलाशी ली थी। धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए थे। देशमुख के नागपुर में जीपीओ चौक स्थित आवास और उनके निजी सहायक संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे के मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गयी।


क्या है मामला
ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद देशमुख और कुछ अन्य के खिलाफ पिछले महीने धन-शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर एक मामला दायर करने के बाद प्रारंभिक जांच की थी, जिसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए कहा था।


ईडी कर रही जांच 
एजेंसी की जांच उस आरोप पर केंद्रित है कि महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों के तबादलों, नियुक्तियों में अवैध धन अर्जित किया गया और क्या पुलिसकर्मियों से अवैध वसूली की गई, जैसा सिंह ने अपनी शिकायत में दावा किया है। ईडी के पास जांच के स्तर के दौरान आरोपियों की संपत्तियां कुर्क करने और मुकदमे के लिए पीएमएलए अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की शक्तियां हैं। 

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