Edited By Rohini Oberoi,Updated: 29 Jul, 2026 10:05 AM
मुंबई के हाई-प्रोफाइल और प्रतिष्ठित क्लबों में खाने-पीने की चीजों में भारी लापरवाही और गंदगी का बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुंबई के पांच प्रमुख...
Mumbai FDA Crackdown : मुंबई के हाई-प्रोफाइल और प्रतिष्ठित क्लबों में खाने-पीने की चीजों में भारी लापरवाही और गंदगी का बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुंबई के पांच प्रमुख क्लबों के FSSAI लाइसेंस Suspend कर दिए हैं। इसके अलावा बिना वैध लाइसेंस के चल रहे मलाड (वेस्ट) स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को तुरंत अपना खाद्य कारोबार बंद करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
यह कार्रवाई 27 जुलाई को ग्रेटर मुंबई में क्लब, कैंटीन और रेस्टोरेंट समेत सात फूड संस्थानों में की गई जांच के बाद हुई। FDA ने बताया कि पांच संस्थानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए एक को काम रोकने का आदेश दिया गया और एक को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। जिन संस्थानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं उनमें द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड, RK जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, MIG क्रिकेट क्लब (बांद्रा ईस्ट) और द विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब शामिल हैं।
इस मौके पर FDA ने कहा कि कई संस्थान 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इनमें साफ -सफाई, कीड़े-मकोड़ों की रोकथाम (पेस्ट कंट्रोल), खाने के स्टोरेज और साफ -सफाई के तरीकों में बड़ी कमियां पाई गईं। 'द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड' में जांच करने वालों को खाना बनाने और रखने की जगहों पर ज़िंदा कॉकरोच और मक्खियां मिलीं।
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साथ ही, कचरा हटाने के खराब तरीके, कोल्ड स्टोरेज यूनिट में रखे खाने पर पानी टपकना, जाम नालियां और खराब सब्ज़ियां व एक्सपायर हो चुके खाने के सामान का स्टोरेज भी पाया गया। अधिकारियों ने खाने की चीज़ों पर सही लेबलिंग न होने, FIFO/FEFO सिस्टम का पालन न करने, शाकाहारी और मांसाहारी खाना बनाने की जगहों को अलग-अलग न रखने और क्रॉस-कंटैमिनेशन (एक खाने से दूसरे में गंदगी फैलने) के खतरे की ओर भी इशारा किया।
सेफ्टी में कमी के कारण क्लबों पर कार्रवाई
RK जुहू जिमखाना में FDA को दीवारें और छतें खराब हालत में मिलीं। साथ ही, साफ -सफाई की अपर्याप्त सुविधाएं, खराब ड्रेनेज सिस्टम, खाने को स्टोर करने के लिए गलत तापमान और तलने वाले तेल के इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड न होना जैसी कमियां पाई गईं। जांच में यह भी पता चला कि खाना बनाने और परोसने वाले कर्मचारी साफ -सफाई के बुनियादी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे वे ग्लव्स, कैप और एप्रन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे।
'द अपर्णा जुहू जिमखाना' में खाना पकाने के उपकरण जंग लगे हुए पाए गए। वहां कीड़ों के आने-जाने की जगहें, साफ -सफाई की अपर्याप्त सुविधाएं और कच्चे, पके, शाकाहारी व मांसाहारी खाने के सामान को अलग-अलग न रखने जैसी कमियां मिलीं। FDA ने यह भी देखा कि खाने के संपर्क में आने वाले उपकरणों को ठीक से सैनिटाइज़ नहीं किया जा रहा था और ज़रूरी ऑडिट भी नहीं कराए गए थे।
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MIG क्रिकेट क्लब में इंस्पेक्टर्स ने पाया कि एक अनधिकृत थर्ड-पार्टी कंपनी, M/s नेबुला कैटरिंग सर्विसेज़, बिना वैध FSSAI लाइसेंस के वहां काम कर रही थी। FDA ने कीड़ों के संक्रमण, खाने को गलत तरीके से स्टोर करने, खाने और पानी की टेस्टिंग के रिकॉर्ड न होने और ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ़ की कमी की भी रिपोर्ट दी।
FDA ने कहा कि मलाड वेस्ट में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बिना ज़रूरी फूड बिज़नेस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के चल रहा था जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड बिज़नेस का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशंस, 2011 का उल्लंघन है। संस्थान को तुरंत फूड बिज़नेस का कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया।
विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब भी फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, अधिकारियों ने खराब ड्रेनेज रखरखाव, गंदे फर्श, टूटी हुई छत, तापमान की अपर्याप्त निगरानी, पुराने फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड और उचित सफाई शेड्यूल की कमी की रिपोर्ट दी। FDA ने कहा कि यह कार्रवाई फूड सेफ्टी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और असुरक्षित फूड प्रैक्टिस को रोककर लोगों की सेहत की रक्षा करने के लिए की गई।