टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! 31 जुलाई नहीं, अब इस तारीख तक भरे सकते हैं ITR

Edited By Updated: 27 May, 2025 06:25 PM

good news for taxpayers now you can file itr till this date not 31st july

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा ITR फाइलिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई  से बढ़ा कर 15 सितंबर कर दिया है।

नेशनल डेस्क: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा ITR फाइलिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई  से बढ़ा कर 15 सितंबर कर दिया है। विभाग ने इस बात जानकारी देते हुए बताया कि इस तारीख को बढ़कर 15 सितंबर कर दिया गया है। फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार  ITR फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में जरूरी बदलावों के चलते यह एक्सटेंड, टैक्सपेयर्स को ज्यादा वक्त दिया जाएगा।  

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इस वजह से बढ़ाई गई तारीख-

ITR फाइलिंग की डेट को आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि इन बदलावों का मकसद टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाना है। दरअसल, आयकर प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करने और उनकी ठीक से टेस्टिंग करने में अधिक समय लगा। इन बदलावों के अनुरूप सिस्टम को डेवलप करने और उसे पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने में भी अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। इसी वजह से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाताओं को पर्याप्त समय मिले और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, ITR दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है। यह कदम सरकार द्वारा करदाताओं को सुविधा प्रदान करने और तकनीकी उन्नयन को सुचारू रूप से लागू करने के प्रयासों को दर्शाता है।

 

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