Edited By Mansa Devi,Updated: 16 Nov, 2025 05:06 PM

देश में पहचान और वित्तीय लेनदेन से जुड़े सबसे अहम दस्तावेजों में पैन कार्ड शामिल है। टैक्स फाइलिंग से लेकर बैंकिंग, निवेश और बड़े वित्तीय लेनदेन तक लगभग हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो बड़ी मुश्किलें सामने आ सकती...
नेशनल डेस्क: देश में पहचान और वित्तीय लेनदेन से जुड़े सबसे अहम दस्तावेजों में पैन कार्ड शामिल है। टैक्स फाइलिंग से लेकर बैंकिंग, निवेश और बड़े वित्तीय लेनदेन तक लगभग हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो बड़ी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। सरकार ने पैन आधार लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा तय की है। इसके बाद बिना लिंक किए पैन कार्ड इनएक्टिव माना जाएगा और उसका इस्तेमाल लगभग असंभव हो जाएगा।
क्या होगा अगर पैन लिंक नहीं किया?
• पैन इनएक्टिव हो जाएगा यानी किसी भी सरकारी या वित्तीय काम में मान्य नहीं रहेगा।
• इनकम टैक्स से जुड़े काम रुक जाएंगे ITR फाइल नहीं होगा, रिफंड अटक जाएगा और रिटर्न रिजेक्ट भी हो सकता है।
• बैंकिंग मुश्किल हो जाएगी नया बैंक खाता खोलना, खाते में बदलाव करवाना या बड़े लेनदेन करना संभव नहीं होगा।
• इन्वेस्टमेंट ठप पड़ जाएगा म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या किसी भी तरह की सिक्योरिटी में निवेश पैन के बिना नहीं होता, इसलिए आपके निवेश खाते भी ऑपरेट नहीं होंगे।
लिंकिंग की प्रक्रिया
पैन और आधार को लिंक करना बहुत सरल प्रक्रिया है और कुछ ही मिनट में ऑनलाइन पूरा हो जाता है।
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- पैन, आधार और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- ₹1000 की लेट फीस का भुगतान करें।
- प्रक्रिया पूरी होते ही पैन दोबारा एक्टिव हो जाता है।