EC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ममता बनर्जी ने किया स्वागत, कह दी यह बड़ी बात

Edited By Updated: 02 Mar, 2023 03:36 PM

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयुक्तों (ईसी) और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘‘लोकतंत्र की जीत'' बताया

नेशनल डेस्कः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयुक्तों (ईसी) और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘‘लोकतंत्र की जीत'' बताया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘‘सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश एक लोकतांत्रिक जीत है। हम चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर संविधान पीठ के फैसले का स्वागत करते हैं। दमनकारी ताकतों के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों पर लोगों की इच्छा भारी पड़ती है।'' तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी अदालत के फैसले की सराहना की।

ओब्रायन ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘बहुत बड़ा (फैसला)। इसलिए बहुत अधिक समझौता करने वाला (निर्वाचन आयोग) फिर से अत्यंत सक्षम (निर्वाचन आयोग) बनने का प्रयास कर सकता है।'' सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद इस मुद्दे पर कानून नहीं बना देती। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति में शामिल किया जाएगा।

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