स्कूलों में सामान्य कक्षाएं शुरू, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सामान्य फीस को मंजूरी दी

Edited By Updated: 18 Feb, 2022 10:12 PM

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को अपनी नीतियों और कोविड-19 महामारी के कारण मिली राहत को ध्यान में रखते हुए छात्रों

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को अपनी नीतियों और कोविड-19 महामारी के कारण मिली राहत को ध्यान में रखते हुए छात्रों के साथ किए गए समझौतों के आधार पर फीस तय करने की अनुमति होगी। 

अदालत ने निर्देश दिया कि स्कूल फीस में 20 प्रतिशत की कटौती करने का उसका पिछला आदेश 16 फरवरी से वैध नहीं होगा। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी सामान्य संचालन को मंजूरी दे दी है। 

न्यायमूर्ति आई. पी. मुखर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की खंड पीठ ने कहा, ‘‘स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को अपनी नीतियों और छात्रों के साथ हुए समझौतों के आधार पर फीस लेने की अनुमति है।'' अदालत अभिभावकों और करीब 145 स्कूलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 

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