EPFO Rules 2025: 40 की उम्र में नौकरी छोड़ दी, लेकिन PF का पैसा नहीं निकाला? जानें पूरा नियम

Edited By Updated: 11 Oct, 2025 06:19 PM

quit your job at 40 but haven t withdrawn your pf money learn the full rules

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता होगा। यह राशि भविष्य के लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट फंड का काम करती है। सरकार EPFO जमा पर हर साल 8.25% ब्याज देती है, जो किसी भी अन्य सुरक्षित निवेश से बेहतर माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि...

नेशनल डेस्क: अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता होगा। यह राशि भविष्य के लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट फंड का काम करती है। सरकार EPFO जमा पर हर साल 8.25% ब्याज देती है, जो किसी भी अन्य सुरक्षित निवेश से बेहतर माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति 40 या 45 साल की उम्र में नौकरी छोड़ देता है और PF का पैसा नहीं निकालता, तो क्या उसकी जमा राशि पर ब्याज चलता रहेगा।

EPFO के नियम क्या कहते हैं?
EPFO के अनुसार, अगर कोई सदस्य 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ देता है लेकिन PF राशि नहीं निकालता, तो उसका खाता इनएक्टिव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपकी जमा राशि पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। यानी 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने के बाद भी अगले 18 साल तक आपके PF पर ब्याज चलता रहेगा।

रिटायरमेंट के बाद ब्याज
अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होता है और तुरंत PF राशि नहीं निकालता, तो EPFO अगले 3 साल तक इस राशि पर ब्याज देता है। यानी 61 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। उसके बाद खाता इनएक्टिव हो जाएगा। ध्यान रहे, इनएक्टिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा खो जाएगा, बस ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।

समय से पहले निकालने से क्या नुकसान होता है?
कई लोग नौकरी छोड़ने के बाद PF निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि खाता बंद हो जाएगा। ऐसा करने पर लंबी अवधि का ब्याज नहीं मिलता। अगर आप राशि निकालकर कहीं और निवेश करने की सोच रहे हैं, तो बेहतर है कि PF खाते में पैसा रहने दें और EPFO की उच्च ब्याज दर का लाभ उठाएं।

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