सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Edited By Updated: 17 Apr, 2026 01:19 PM

supreme court refuses to grant anticipatory bail to pawan khera

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने खेड़ा की ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में पेश किए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को लेकर भी फटकार लगाई है।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने खेड़ा की ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में पेश किए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को लेकर भी फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए असम की संबंधित अदालत या गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटाना चाहिए। कोर्ट ने उन्हें आज दोपहर के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने पवन खेड़ा द्वारा हाईकोर्ट में गलत डॉक्यूमेंट पेश किए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए इस व्यवहार को अनुचित बताया।

क्या है मामला?

जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला पवन खेड़ा की उन टिप्पणियों और कानूनी शिकायतों से जुड़ा है जिनके चलते उन्हें असम पुलिस द्वारा पूर्व में हिरासत में लिया गया था। तब से वह कानूनी राहत के लिए ऊपरी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं।

 

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