Delhi Blast Case में कोर्ट से आतंकी जसीर को मिली राहत, NIA हिरासत में वकील से मिलने की इजाजत मिली

Edited By Updated: 22 Nov, 2025 05:04 PM

terrorist jaseer gets relief from court in delhi blast case

दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जसीर बिलाल वानी को पटियाला हाउस कोर्ट से एक कानूनी राहत मिल गई है। अदालत ने NIA की हिरासत के दौरान जसीर को अपने वकील से मिलने की इजाजत दे दी है। यह फैसला तब आया है जब शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले...

नेशनल डेस्क: दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जसीर बिलाल वानी को पटियाला हाउस कोर्ट से एक कानूनी राहत मिल गई है। अदालत ने NIA की हिरासत के दौरान जसीर को अपने वकील से मिलने की इजाजत दे दी है। यह फैसला तब आया है जब शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले में जसीर को राहत देने से इनकार कर दिया था। जसीर ने हाई कोर्ट में NIA मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात की इजाजत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया था।

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हाई कोर्ट ने क्यों किया था इनकार?

हाई कोर्ट ने जसीर बिलाल वानी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस तरह का आदेश देने का कोई ठोस कारण या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा था कि वानी की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दिखाया गया था जिसमें NIA ने उनकी मांग को ठुकराया हो। कोर्ट ने कहा था कि यह कोई खास मामला नहीं था और सिर्फ मौखिक रूप से कह देने से किसी बात को नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने तय प्रक्रिया अपनाने की बात कहते हुए किसी एक आरोपी के लिए नियम बदलने से इनकार कर दिया था और मामले को ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया था।

NIA ने बताया था साजिशकर्ता और मददगार

NIA ने 17 नवंबर को कश्मीर के कांजीगुंड, अनंतनाग के रहने वाले जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने उसे आतंकी उमर उन नबी के साथ एक सक्रिय सह-साजिशकर्ता बताया है। जसीर पर ड्रोन को मॉडिफाई करने और आतंकियों की मदद करने का आरोप है। इससे पहले वह रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। NIA ने साफ कहा है कि वानी ने आत्मघाती उमर के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी और वह हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति है। अब पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद जसीर कानूनी प्रक्रिया के तहत NIA हिरासत में अपने वकील से मिल सकेगा।

 

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