Edited By Radhika,Updated: 09 Sep, 2025 02:34 PM

उपराष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च पदों में से एक है और इस पद पर रहने वाले व्यक्ति को कार्यकाल के बाद भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य पद की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखना है।
नेशनल डेस्क: उपराष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च पदों में से एक है और इस पद पर रहने वाले व्यक्ति को कार्यकाल के बाद भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य पद की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखना है। पद छोड़ने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति को जीवन भर के लिए पेंशन मिलती है, जो उनके आखिरी वेतन का 50% होती है।
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पद छोड़ने के बाद मिलने वाली सुविधाएं
पूर्व उपराष्ट्रपति को पेंशन के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं:
- सरकारी बंगला: उन्हें दिल्ली में जीवन भर के लिए टाइप-8 बंगला (Bungalow) दिया जाता है।
- व्यक्तिगत स्टाफ: एक निजी सचिव, एक सहायक और अन्य स्टाफ सदस्यों की सुविधा मिलती है।
- सुरक्षा और चिकित्सा: 24 घंटे सुरक्षा गार्ड और एक चिकित्सक की सुविधा भी दी जाती है।
- अन्य सुविधाएं: इसके अलावा मुफ्त टेलीफोन सेवा, यात्रा भत्ता और अन्य खर्चों के लिए भत्ता भी मिलता है।
अगर पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है, तो उनकी पत्नी को भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें टाइप-7 बंगला और कुछ अन्य भत्ते शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया
भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया के तहत होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। यह चुनाव संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। चुनाव में मतदान गुप्त रूप से होता है, जिसमें सांसद बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। यह चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम (Single Transferable Vote System) के जरिए होता है, जिसमें सांसद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर वोट देते हैं। गुप्त मतदान होने के कारण यह पता नहीं चल पाता कि किस सांसद ने किसे वोट दिया।