किसान नेता का ऐलान- 26 जनवरी को लाल किले पर नहीं सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर होगा ट्रैक्टर मार्च

Edited By Updated: 14 Jan, 2021 03:07 PM

tractor march will be done only on delhi border farmer leader

केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल समूह) के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों को एक खुले पत्र में स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर...

नेशनल डेस्क: केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल समूह) के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों को एक खुले पत्र में स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा-नई दिल्ली सीमा पर होगा, लाल किले पर नहीं होगा जैसा कि कुछ नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा है। राजेवाल ने उन किसानों को भी अलगाववादी तत्वों से दूर रहने को कहा है जो मार्च में ट्रैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि किसानों ने राजपथ तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। 

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ट्रैक्टर मार्च मामला
सुप्रीम कोर्ट केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें गणतंत्र दिवस समारोहों को बाधित करने के लिए 26 जनवरी के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च या किसी अन्य तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर याचिका में केंद्र ने कहा है कि गणतंत्र दिवस समारोहों को बाधित करने के लिए प्रस्तावित किसी भी मार्च या प्रदर्शन से ‘‘देश को शर्मिंदगी'' उठानी पड़ेगी। शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि किसी को भी किसी तरह के प्रदर्शन मार्च से रोका जाए चाहे वह ट्रैक्टर मार्च हो, ट्रॉली मार्च हो, वाहन मार्च हो या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घुसने के लिए कोई अन्य तरीका हो। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवेदन पर नोटिस जारी किया और कहा कि इसे किसान संगठनों के पास भेजा जाए, जो नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

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ट्रैक्टर मार्च में शामिल न होने पर जुर्माना
पंजाब के दो गांव मोगा का राउक कलां और संगरूर का भल्लरहेडी में ऐलान किया गया है कि हर घर से एक ट्रैक्टर बॉर्डर पर पहुंचे और मार्च में शामिल हो। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो फ्यूल का खर्च दे। इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि जो य दोनों बातें नहीं मानेगा उसे जुर्माना लगाया जाएगा।

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