Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Sep, 2025 11:38 AM

त्योहारी सीजन में सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने कई जरूरी सामानों पर टैक्स कम किया है, जो आज से (22 सितंबर) लागू हो गया है। सबसे अहम बदलाव ड्राई फ्रूट्स और मसालों पर हुआ है, जिन पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% से 18% तक...
बिजनेस डेस्कः त्योहारी सीजन में सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने कई जरूरी सामानों पर टैक्स कम किया है, जो आज से (22 सितंबर) लागू हो गया है। सबसे अहम बदलाव ड्राई फ्रूट्स और मसालों पर हुआ है, जिन पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% से 18% तक टैक्स वसूला जाता था।
क्या होगा फायदा?
ग्राहकों को राहत: बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता जैसे महंगे मेवे अब सस्ते दामों पर मिलेंगे। त्योहारों और शादियों में ड्राई फ्रूट गिफ्ट बॉक्स और बल्क खरीदारी भी किफायती होगी।
छोटे कारोबारियों को सहारा: जीएसटी कटौती से रिटेलर्स और होलसेल व्यापारियों की बिक्री बढ़ सकती है क्योंकि ग्राहक ज्यादा खरीदारी करेंगे।
एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट: भारत ड्राई फ्रूट्स और मसालों का बड़ा निर्यातक है। टैक्स घटने से घरेलू खपत बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद और प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
रसोई तक राहत: मसाले और मेवे भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं। अब इनकी कीमत घटने से आम परिवारों की जेब पर कम बोझ पड़ेगा।
उद्योग जगत की राय
ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी में यह कटौती वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करेगी और लंबे समय में मार्केट ग्रोथ देखने को मिलेगी। त्योहारों से ठीक पहले लिया गया यह फैसला बाजार में नई ऊर्जा लाने वाला साबित हो सकता है।