Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 May, 2023 01:41 PM
सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर SEBI को गौतम अडानी की अगुवाई वाले ग्रुप द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने सेबी से अडानी ग्रुप पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के...
बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर SEBI को गौतम अडानी की अगुवाई वाले ग्रुप द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने सेबी से अडानी ग्रुप पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर ताजा स्थिति वाली रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है।
अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी
इसके अलावा अडानी मामले में न्यायमूर्ति ए एम स्प्रे समिति की रिपोर्ट सभी पक्षकारों के साथ साझा करने का भी आदेश दिया। अडानी-हिंडनबर्ग विवाद मामले में अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जांच पूरी करने के लिए छह महीने के विस्तार की मांग वाली सेबी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी।
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की याचिका और दूसरी जनहित याचिकाओं पर समय की कमी के कारण मंगलवार 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी।
सेबी ने जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था
बता दें कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर अडानी ग्रुप की जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि, कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है।