Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Sep, 2023 01:31 PM
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी की जानकारी दर्ज कराने की समय सीमा तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी है। इससे पहले, ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प...
नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी की जानकारी दर्ज कराने की समय सीमा तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी है। इससे पहले, ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा 30 सितंबर थी।
SEBI ने मंगलवार को एक सर्कुलर में कहा, 'डीमैट खातों के संबंध में, 'choice of nomination' जमा करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।' व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम के रूप में नियामक द्वारा ट्रेडिंग खातों के लिए नॉमिनी को जोड़ना भी स्वैच्छिक बना दिया है।
निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत
डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों को सतर्क होने की जरूरत है। दरअसल अब इन लोगों के पास अपने उत्तराधिकारी को नामित करने या एक घोषणापत्र भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए और अधिक वक्त मिल गया है लेकिन ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लगा दी जाएगा। इसका मतलब है कि खाता 'फ्रीज' कर दिया जाएगा, जिससे कोई लेन-देन नहीं हो सकेगा।