नया साल आने से पहले निपटाएं ये फाइनेंस काम, वरना उठाना पड़ेगा नुकसान

Edited By Updated: 18 Dec, 2025 12:57 PM

complete these financial tasks before the new year arrives

साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसके साथ ही टैक्स, बैंकिंग और आधार से जुड़े कई अहम कामों की डेडलाइन 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है। अगर आपने समय रहते ये जरूरी काम पूरे नहीं किए, तो आपको जुर्माना, ब्याज या वित्तीय नुकसान उठाना पड़...

बिजनेस डेस्कः साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसके साथ ही टैक्स, बैंकिंग और आधार से जुड़े कई अहम कामों की डेडलाइन 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है। अगर आपने समय रहते ये जरूरी काम पूरे नहीं किए, तो आपको जुर्माना, ब्याज या वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनमें बिलेटेड ITR, रिवाइज्ड ITR, GST रिटर्न, PAN–Aadhaar लिंक और बैंक लॉकर एग्रीमेंट जैसे अहम काम शामिल हैं।

31 दिसंबर तक भर सकते हैं बिलेटेड ITR

इस साल आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 थी। अगर आप तय समय तक ITR दाखिल नहीं कर पाए, तो आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका है। हालांकि, इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फीस और धारा 234A के तहत ब्याज देना होगा यानी देरी करने पर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

रिवाइज्ड ITR का भी आखिरी मौका

अगर आपने समय पर ITR फाइल कर दिया था लेकिन उसमें कोई गलती या जानकारी छूट गई है, तो आप उसे रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए सुधार सकते हैं। रिवाइज्ड ITR 31 दिसंबर 2025 तक या टैक्स अधिकारियों द्वारा असेसमेंट शुरू होने से पहले (जो भी पहले हो) दाखिल किया जा सकता है। इसमें कोई लेट फीस नहीं लगती लेकिन अगर संशोधन के बाद टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा।

GST और कंपनियों के लिए भी अहम डेडलाइन

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9 और GSTR-9C) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है। हालांकि, कुछ प्रोफेशनल संस्थाओं ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा, कंपनियों को FY25 के लिए एनुअल रिटर्न और वित्तीय स्टेटमेंट (फॉर्म MGT-7 और AOC-4) भी इसी तारीख तक जमा करने होंगे।

PAN–Aadhaar लिंक और बैंक लॉकर नियम

अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN बनवाया था, तो आपको 31 दिसंबर तक PAN को आधार से लिंक कराना जरूरी है। वहीं, जिन ग्राहकों के पास बैंक लॉकर है, उन्हें अपने बैंक के साथ अपडेटेड लॉकर रेंटल एग्रीमेंट साइन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर लॉकर सील या आवंटन रद्द किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी डेडलाइन भी 31 दिसंबर है, हालांकि पहले इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है।

क्यों जरूरी है समय पर काम निपटाना?

विशेषज्ञों के मुताबिक, इन डेडलाइन को नजरअंदाज करना जुर्माने, ब्याज और कानूनी परेशानी को न्योता दे सकता है। ऐसे में बेहतर है कि साल खत्म होने से पहले ही अपने सभी टैक्स और बैंकिंग से जुड़े जरूरी काम निपटा लिए जाएं।
 

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