Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 May, 2021 05:27 PM
केंद्र सरकार ने रविवार को कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिए जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर लेट फीस को माफ कर दिया है। इसके साथ ही देरी से रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती...
बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने रविवार को कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिए जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर लेट फीस को माफ कर दिया है। इसके साथ ही देरी से रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती की गई है। केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार, 5 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को मार्च व अप्रैल की जीएसटीआर-3बी और टैक्स भरने के लिए बिना लेट फीस के 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है।
इसके बाद अतिरिक्त 15 दिनों के भीतर उन्हें 9 फीसदी की दर से लेट फीस का भुगतान करना होगा और इसके बाद ठीक दोगुना यानी 18 फीसदी की दर से भुगतान करना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने इससे जुड़ी अधिसूचना 1 मई को जारी किया है और ये रिलैक्सेशंस 18 मई से प्रभावी मानी जाएंगी।
सीबीआईसी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अप्रैल सेल्स रिटर्न की ड्यू डेट को भी 11 मई से बढ़ाकर 26 मई कर दी गई है। कंपोजिशन डीलर्स की बात करें तो उनके लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने के लिए एक महीने अधिक यानी 31 मई तक का समय दिया गया है। कारोबारियों को किसी महीने का जीएसटीआर-1 अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करना होता है और जीएसटीआर-3बी को अगले महीने की 20-24 तारीख तक फाइल करना होता है।
छोटे टैक्सपेयर्स को भी मिलेगा फायदा
एएमआरजी एंड एसोसिएशंस के सीनियर पार्टनर रजत मोहन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 में जरूरी अनुपालन संबंधी राहत दी है। मोहन के मुताबिक देश में मौजूद हर टैक्सपेयर्स को ऐसी राहत मिलनी चाहिए चाहे उसका कारोबार कितना ही छोटा या बड़ा हो। मोहन के मुताबिक बड़े टैक्सपेयर्स को 15 दिनों तक जीएसटीआर-3बी फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं चुकाना होगा, ऐसा ही फायदा छोटे टैक्सपेयर्स को भी मिलेगा चाहे उनसे 30 दिनों तक की देरी हो जाती है।