नियमों का उल्लंघन कर रहे चार NBFCs पर RBI की कार्रवाई, लगाया भारी भरकम जुर्माना

Edited By Updated: 08 Mar, 2025 11:52 AM

rbi takes action against four nbfcs violating rules imposes huge fine

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर कुल 76.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण की गई है।...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर कुल 76.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण की गई है। 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2017' के उल्लंघन पर फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया पर 40 लाख रुपए, जबकि ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस और रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

विजनरी फाइनेंसपीयर पर भी कार्रवाई

RBI ने विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। आरबीआई ने अलग-अलग विज्ञप्तियों के माध्यम से इस जुर्माने की जानकारी दी।

इन बैंकों पर भी हुई थी कार्रवाई

इससे पहले, आरबीआई ने नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया था। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 'बैंकों में ग्राहक सेवा' संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लि. पर 26.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से संबंधित नियमों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के कारण एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लि. पर 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 
 

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