Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Feb, 2026 11:00 AM

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय निर्देशों का पालन न करने के मामले में कई बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने Bank of Maharashtra पर 32.50 लाख रुपए, DCB Bank पर 29.60 लाख रुपए और CSB Bank...
बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय निर्देशों का पालन न करने के मामले में कई बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने Bank of Maharashtra पर 32.50 लाख रुपए, DCB Bank पर 29.60 लाख रुपए और CSB Bank पर 63.60 लाख रुपए का दंड लगाया है। इसके अलावा Navi Finserv पर 3.80 लाख रुपए और IIFL Finance पर 5.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
RBI के मुताबिक, Bank of Maharashtra ने स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़े डेटा को क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ साझा नहीं किया और कुछ खातों में वास्तविक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने में कमी पाई गई। CSB Bank पर इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि उसने बैंक प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित दायरे से बाहर कार्यों के लिए समझौता किया और कुछ बचत खातों पर शुल्क लगाने से पहले ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी नहीं दी।
वहीं DCB Bank के मामले में पाया गया कि कुछ गैर-कृषि गोल्ड लोन खातों में निर्धारित लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात को ऋण अवधि के दौरान बनाए नहीं रखा गया। IIFL Finance पुनर्गठन के दौरान कुछ खातों को सही तरीके से NPA के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहा।
इसके अलावा Navi Finserv पर आरोप है कि उसने बकाया ऋण की वसूली के दौरान ग्राहकों से अनुचित समय पर संपर्क किया और संदेश भेजने में तय आचार संहिता का पालन नहीं किया। RBI ने कहा कि इन सभी मामलों में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के कारण संबंधित संस्थानों पर मौद्रिक दंड लगाया गया है।