Edited By Prachi Sharma,Updated: 23 Feb, 2026 07:20 AM

प्रयागराज (उ.प्र.) (प.स.): शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में अदालत के आदेश पर झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार देर रात दर्ज प्राथमिकी में उनके शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम शामिल है।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
प्रयागराज (उ.प्र.) (प.स.): शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में अदालत के आदेश पर झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार देर रात दर्ज प्राथमिकी में उनके शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम शामिल है।
बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस जांच रिपोर्ट और पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज होने के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 2 बच्चों को पेश कर गंभीर आरोप लगाए थे।
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने प्रकरण की शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हाल में माघ मेला 2026 को लेकर प्रशासन से विवाद के कारण भी चर्चा में रहे थे।