Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Oct, 2026 08:24 AM

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर लगी रोक पूरे साल लागू कर दी। यह रोक नवरात्रि, दीवाली, क्रिसमस और अन्य सभी त्यौहारों पर लागू होगी। आदेश पूरे महाराष्ट्र में त्यौहारों के जुलूसों के दौरान शोर और वायु प्रदूषण...
मुम्बई (एजैंसी): बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर लगी रोक पूरे साल लागू कर दी। यह रोक नवरात्रि, दीवाली, क्रिसमस और अन्य सभी त्यौहारों पर लागू होगी। आदेश पूरे महाराष्ट्र में त्यौहारों के जुलूसों के दौरान शोर और वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिया गया है।
अदालत ने कहा, “जब तक नागरिक हालात की जरूरत को नहीं समझेंगे और शहरों में रहने के लंबे समय के खतरों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हालात बिगड़ते रहेंगे। ऐसे में शहर गैस चैंबर में बदल सकते हैं।” हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है। अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी।