Edited By Prachi Sharma,Updated: 16 Oct, 2026 05:07 PM

Honey Singh Controversy : महाराष्ट्र साइबर सेल ने रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हृदयेश सिंह, जिन्हें यो यो हनी सिंह के नाम से जाना जाता है, की 22 अक्टूबर को पेश होने की अपील को खारिज कर दिया है। उन्हें आज, 16 अक्टूबर को सेल के सामने पेश होने के लिए...
Honey Singh Controversy : महाराष्ट्र साइबर सेल ने रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हृदयेश सिंह, जिन्हें यो यो हनी सिंह के नाम से जाना जाता है, की 22 अक्टूबर को पेश होने की अपील को खारिज कर दिया है। उन्हें आज, 16 अक्टूबर को सेल के सामने पेश होने के लिए समन (बुलावा) भेजा गया था। महाराष्ट्र साइबर सेल के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा हनी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद यह समन जारी किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रैपर ने एक कॉन्सर्ट के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। हनी सिंह पर एक परफॉरमेंस के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके बाद एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।
महाराष्ट्र साइबर सेल के सूत्रों के अनुसार, तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद हनी सिंह पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि वे विदेश में होने के कारण पेश नहीं हो सके। सूत्रों ने बताया कि हनी सिंह को पूछताछ के लिए फिर से समन भेजा गया है। महाराष्ट्र साइबर सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर हनी सिंह इस बार भी पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश न होने के बाद, हनी सिंह ने जांच अधिकारी के सामने हाजिर होने के लिए महाराष्ट्र साइबर सेल से और समय मांगा था।
उन्हें महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन भेजा था और एक कॉन्सर्ट के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज शिकायत के सिलसिले में अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा था।
शिकायत के अनुसार, परफॉरमेंस के दौरान रैपर द्वारा की गई टिप्पणियों से नाराज होकर शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया। हनी सिंह निर्देश के अनुसार जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। मामले की जांच चल रही है, और अभी और जानकारी आनी बाकी है। यह पहली बार नहीं है जब इस गायक का नाम किसी विवाद से जुड़ा हो।
इससे पहले मई में, दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह को affidavit दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश 'हिंदू शक्ति दल' नामक एक संगठन द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गायक ने 2025 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपनी परफॉरमेंस के दौरान एक आपत्तिजनक गाना गाया था।
2 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हनी सिंह के गाने 'वॉल्यूम 1' (Volume 1) के URL को सभी सोशल मीडिया और शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हटा दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह गाना अश्लील, भद्दा और महिलाओं के प्रति अपमानजनक है, और इसे 'कलात्मक स्वतंत्रता' या 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता के अनुसार, यह गाना 2006 में हनी सिंह और बादशाह द्वारा रिलीज किया गया था। 2 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि यह गाना बेहद भद्दा, अश्लील और महिलाओं के प्रति अपमानजनक है। इसमें महिलाओं को 'सेक्स ऑब्जेक्ट' (यौन वस्तु) के रूप में पेश किया गया है। वकील रूपाली पंवार ने दलील दी कि यह गाना भद्दा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह कम उम्र के बच्चों की पहुंच में भी है, जो उनके लिए हानिकारक है। बच्चों की सुरक्षा के लिए, इस गाने को तुरंत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और अन्य शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि गायक हनी सिंह ने 1 मार्च 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान इस गाने की दो पंक्तियां गाई थीं।