स्विट्ज़रलैंड में 2025 से लागू होगा स्विस 'बुर्का प्रतिबंध', उल्लंघन करने वालों पर लगाया जाएगा भारी जुर्माना

Edited By Updated: 08 Nov, 2024 10:02 AM

swiss  burqa ban  to take effect from 2025

स्विट्ज़रलैंड 1 जनवरी 2025 से अपने विवादास्पद “बुर्का बैन” को लागू करने जा रहा है, जिसे 2021 में एक करीबी जनमत संग्रह में मंजूरी मिली थी। यह कानून, जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाता है, ने विशेष रूप से मुस्लिम संगठनों की ओर से...

इंटरनेशनल डेस्क। स्विट्ज़रलैंड 1 जनवरी 2025 से अपने विवादास्पद “बुर्का बैन” को लागू करने जा रहा है, जिसे 2021 में एक करीबी जनमत संग्रह में मंजूरी मिली थी। यह कानून, जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाता है, ने विशेष रूप से मुस्लिम संगठनों की ओर से महत्वपूर्ण बहस और आलोचना को जन्म दिया है।

वहीं इसको लेकर सरकार ने कहा, "सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने पर विवादास्पद स्विस प्रतिबंध, जिसे व्यापक रूप से "बुर्का प्रतिबंध" के रूप में जाना जाता है, 1 जनवरी से प्रभावी होगा।"

बता दें कि तटस्थ स्विट्जरलैंड में 2021 के जनमत संग्रह में संकीर्ण रूप से पारित और मुस्लिम संघों द्वारा निंदा किए गए इस उपाय को उसी समूह द्वारा शुरू किया गया था जिसने 2009 में नई मीनारों पर प्रतिबंध लगाया था।

वहीं संघीय परिषद ने एक बयान में कहा कि उसने प्रतिबन्ध की शुरुआत तय कर दी है और जो कोई भी इसका अवैध उल्लंघन करेगा, उसे 1,000 स्विस फ़्रैंक (1,144 डॉलर) तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। आगे बताते हुए सरकार ने कहा, "यह प्रतिबंध विमानों या राजनयिक एवं वाणिज्य दूतावास परिसरों पर लागू नहीं होगा, तथा पूजा स्थलों और अन्य पवित्र स्थलों पर भी चेहरा ढका जा सकता है।" इसमें कहा गया है, "स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कारणों, स्थानीय रीति-रिवाजों या मौसम की स्थिति के कारण चेहरे को ढंकने की अनुमति रहेगी। कलात्मक और मनोरंजन के आधार पर और विज्ञापन के लिए भी उन्हें अनुमति दी जाएगी।"

विवाद और विरोध 

वहीं मुस्लिम संगठनों ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है, उनका तर्क है कि यह मुस्लिम महिलाओं को असमान रूप से लक्षित करता है। आलोचक इस पहल को व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं।

वहीं इसमें कहा गया है, "यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एकत्र होने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु ऐसे आवरण की आवश्यकता है, तो उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते जिम्मेदार प्राधिकारी ने पहले ही उन्हें मंजूरी दे दी हो और सार्वजनिक व्यवस्था से समझौता न हो।"

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