मंदिर में 13 साल की नाबालिग लड़की को पुजारी ने किया यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

Edited By Updated: 02 Sep, 2025 01:00 AM

a 13 year old minor girl harassed in the temple

ओडिशा के भुवनेश्वर की एक विशेष अदालत ने एक मंदिर में 13 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुजारी को सोमवार को सात साल कैद की सजा सुनाई।

नेशनल डेस्कः ओडिशा के भुवनेश्वर की एक विशेष अदालत ने एक मंदिर में 13 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुजारी को सोमवार को सात साल कैद की सजा सुनाई। 

कपिलेश्वर मंदिर के पुजारी प्रद्युम्न कुमार मल्लिया (35) को तीन जून को हुई इस घटना के सिलसिले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की अपनी चचेरी बहन के साथ तीन जून की शाम को मंदिर गई थी और मंदिर परिसर में वे दोनों अलग हो गईं। 

अभियोजन पक्ष ने बताया कि रात करीब आठ बजे चचेरी बहन के नहीं मिलने पर लड़की मंदिर से अकेली घर लौट रही थी कि तभी पुजारी ने उसे परिसर में स्थित शनि मंदिर में पूजा देखने के लिए बुलाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की पुजारी के साथ गई, जो उसे मंदिर परिसर में एक अंधेरी जगह पर ले गया और उसे पीटा। अभियोजन पक्ष ने बताया कि जब लड़की ने विरोध किया तो पुजारी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुजारी ने आखिरकार लड़की को जाने दिया और फिर पीड़िता ने अपनी बहन को मंदिर के द्वार पर खड़ा पाया, जिसके बाद उसने उसे पूरी घटना बताई। वकील ने बताया कि लड़की ने घर जाकर अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने लिंगराज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

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