Edited By Mehak,Updated: 15 Dec, 2025 05:40 PM

दिल्ली में हाल ही में पुराने ₹500 और ₹1000 नोट बरामद हुए। नोटबंदी के बाद भी लोग इन नोटों को अलमारी या लॉकर में रखते हैं। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स अधिनियम, 2017 के तहत सामान्य लोगों के लिए कुल 10 नोट रखना कानूनी है। कलेक्टर या शोधकर्ताओं को 25 नोट रखने...
नेशनल डेस्क : दिल्ली के वजीरपुर इलाके से हाल ही में करोड़ों रुपये के बंद हो चुके ₹500 और ₹1000 के नोट बरामद हुए। नोटबंदी के कई साल बाद भी लोग अपने अलमारी, लॉकर या पुरानी फाइलों में पुराने नोट रखने को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन कानून के हिसाब से क्या संभव है और कितने नोट रखना कानूनी है, यह जानना जरूरी है।
पुराने नोट रखने के कानून
पुराने ₹500 और ₹1000 नोटों से जुड़े नियम स्पेसिफाइड बैंक नोट्स अधिनियम, 2017 द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यह अधिनियम नोटबंदी के बाद लागू हुआ था। कानून के तहत एक सीमित संख्या में नोट रखना अपराध नहीं माना जाता।
कितने नोट रख सकते हैं
कानून के अनुसार, कोई व्यक्ति कुल मिलाकर 10 पुराने नोट रख सकता है, चाहे वे ₹500 हों या ₹1000। इस सीमा तक नोट रखने पर उन्हें घोषित करने, सरेंडर करने या किसी प्राधिकरण को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।
कलेक्टर और शोधकर्ताओं के लिए विशेष प्रावधान
यदि कोई व्यक्ति मुद्रा शास्त्री, शोधकर्ता या करेंसी कलेक्टर है, तो उसे कानूनी तौर पर 25 पुराने नोट रखने की अनुमति है। इन नोटों का इस्तेमाल केवल अध्ययन, प्रदर्शनी या संग्रह के लिए किया जा सकता है, मौद्रिक लेनदेन के लिए नहीं।
यदि सीमा पार हो जाए तो क्या होगा
यदि किसी के पास निर्धारित सीमा से ज्यादा नोट पाए जाते हैं, तो यह अपराध वित्तीय प्रकृति का माना जाएगा। इसका परिणाम सिर्फ मौद्रिक जुर्माना होगा, जेल का प्रावधान नहीं है। जुर्माना कम से कम ₹10,000 होगा, और यह अतिरिक्त नोटों के अंकित मूल्य का पांच गुना तक हो सकता है।
क्या जेल की सजा भी हो सकती है?
2017 के अधिनियम के तहत पुराने नोट रखने पर जेल की सजा नहीं है। केवल वित्तीय जुर्माना लगाया जाता है। जेल तभी हो सकती है जब नोट रखने के साथ अन्य गंभीर अपराध जुड़े हों।
पुराने नोट क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा सकते
सीमित मात्रा में नोट रखना कानूनी है, लेकिन पुराने ₹500 और ₹1000 नोट अब लीगल टेंडर नहीं हैं। इसका मतलब है कि इन नोटों का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के लेनदेन, बिल भुगतान या कर्ज चुकाने के लिए नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, कानून के तहत सीमित संख्या में पुराने नोट रखना सुरक्षित है, लेकिन उनका किसी भी आर्थिक लेनदेन में इस्तेमाल करना अब कानूनी नहीं है।