डॉक्टर की पर्ची के बिना अब नहीं मिलेगी गर्भपात की दवाएं, सरकार का सख्त एक्शन, मेडिकल स्टोर को नोटिस

Edited By Updated: 16 Oct, 2025 04:35 PM

abortion drugs without a doctor s prescription

अब बिना डॉक्टर की पर्ची के गर्भपात कराने वाली दवाएं नहीं मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने महिलाओं की सेहत से जुड़े बढ़ते खतरों को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल स्टोर्स के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। राजगढ़ जिले में फार्मासिस्टों की बैठक के दौरान मुख्य...

नेशनल डेस्क: अब बिना डॉक्टर की पर्ची के गर्भपात कराने वाली दवाएं नहीं मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने महिलाओं की सेहत से जुड़े बढ़ते खतरों को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल स्टोर्स के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। राजगढ़ जिले में फार्मासिस्टों की बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. शोभा पटेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि मिसोप्रोस्टोल, मिफिप्रिस्टोन और एविल जैसी संवेदनशील दवाएं बिना अधिकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

क्यों आई सख्ती?
इन दवाओं का दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है।
- मिसोप्रोस्टोल और मिफिप्रिस्टोन का प्रयोग महिलाओं द्वारा गर्भपात के लिए बिना चिकित्सकीय देखरेख के किया जा रहा है, जिससे उनकी जान तक जोखिम में पड़ रही है।
-वहीं एविल जैसी दवा युवाओं के बीच नशे के रूप में उपयोग हो रही है, जो गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है।

 मेडिकल स्टोर्स पर जांच, 12 को नोटिस
स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल ही में जिले के 28 मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया।
जांच में सामने आया कि:
12 मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे
कई स्टोर्स पर दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड अधूरा था
इन सभी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं।

किन मेडिकल स्टोर्स को मिला नोटिस?
ब्यावरा
: भाग्यश्री मेडिकल
सारंगपुर: शीला मेडिकल, सुलभ मेडिकल
तलेन: गायत्री मेडिकल, आयुष्मान मेडिकल
खुजनेर: गोविंद मेडिकल
छापीहेड़ा: धनवंतरी मेडिकल, बालाजी मेडिकल, गोस्वामी मेडिकल, शेख मेडिकल
फार्म एजेंसी: अभय मेडिकल स्टोर

 अफसरों की चेतावनी
CMHO डॉ. शोभा पटेल ने कहा, "इन संवेदनशील दवाओं का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही होना चाहिए। मेडिकल स्टोर्स को चेतावनी दी गई है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो कठोर कार्रवाई तय है।" जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक दिलीप अग्रवाल ने बताया कि अब हर मेडिकल स्टोर की बिक्री पर नजर रखी जाएगी।

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