Rapido को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र बैन के खिलाफ कंपनी को राहत देने से किया इनकार

Edited By Updated: 07 Feb, 2023 11:10 PM

big blow to rapido sc refuses to give relief to company against maharashtra ban

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस नहीं देने के खिलाफ बाइक-टैक्सी सेवा प्रदाता रैपिडो को राहत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्ष 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किये गये संशोधन में यह साफ कर दिया गया है

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस नहीं देने के खिलाफ बाइक-टैक्सी सेवा प्रदाता रैपिडो को राहत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्ष 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किये गये संशोधन में यह साफ कर दिया गया है कि सेवा प्रदाता बिना वैध लाइसेंस के संचालन नहीं कर सकते। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि पुणे के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने पिछले साल 21 दिसंबर को लाइसेंस के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

पीठ ने कहा कि रोपेन ट्रांसपोर्ट सेवा प्राइवेट लिमिटेड (रैपिडो) बंबई उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से 19 जनवरी को जारी अधिसूचना को चुनौती दे सकती है जिसमें गैर परिवहन वाहनों को ‘कार पूलिंग' से प्रतिबंधित कर दिया गया था। रैपिडो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास दोपहिया वाहनों के लिए कोई योजना नहीं है, इसलिए लाइसेंस के लिए आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जरूरी कुछ शर्तों को पूरा कर पाना वास्तव में एक कंपनी के लिए असंभव है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!