दिल्ली: लिव-इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आरोपी आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय

Edited By Updated: 09 May, 2023 04:08 PM

charges framed against aftab accused of chopping live in partner shraddha

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को महरौली हत्याकांड में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना ने हत्या और...

नई दिल्ली: अपनी ‘लिव-इन' साथी श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ यहां की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किये। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि दलीलों को विस्तार से सुना गया और अभियोजन पक्ष की तरफ से पर्याप्त सामग्री पेश की गई। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिये मामला बनता है।

न्यायाधीश ने कहा, “उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री रखी गई है जो दोनों अपराधों के लिए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने का समर्थन करती है।” न्यायाधीश ने इसके बाद पूनावाला को आरोप पढ़कर सुनाए और कहा कि उसने 18 मई को श्रद्धा वालकर की हत्या की और उसके बाद 18 से 22 मई के बीच उसके शव के टुकड़े कर विभिन्न स्थानों पर उन्हें फेंका। अदालत द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह आरोपों को समझ गया, पूनावाला ने ‘हां' में जवाब दिया।

पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई एक जून को तय की गई है। दिल्ली पुलिस ने 20 मार्च को आरोपों पर अपनी दलीलें पूरी करते हुए अदालत को बताया कि “भरोसेमंद और पुख्ता सबूतों के माध्यम से दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों का पता चलता है जो घटनाओं की एक श्रृंखला बनाते हैं”। इससे पहले 21 फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले को सत्र अदालत के सुपुर्द कर दिया था।

दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। उसने पकड़े जाने से बचने के लिये राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में वालकर के शव के उन टुकड़ों को फेंक दिया था। 

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