Edited By Rohini Oberoi,Updated: 21 Oct, 2025 03:20 PM

छत्तीसगढ़ के नवागढ़ थाना क्षेत्र में एक गंभीर अपराध का मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने और बाल विवाह कराने के आरोप में मुख्य आरोपी युवक के साथ उसके माता-पिता को भी गिरफ्तार किया है। मुख्य...
नेशनल डेस्क। छत्तीसगढ़ के नवागढ़ थाना क्षेत्र में एक गंभीर अपराध का मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने और बाल विवाह कराने के आरोप में मुख्य आरोपी युवक के साथ उसके माता-पिता को भी गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अविनाश कश्यप और सहयोग करने वाले उसके माता-पिता निर्मला कश्यप और रामकुमार कश्यप (सभी तेंदुआ गांव के निवासी) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार नवागढ़ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को मुख्य आरोपी अविनाश कश्यप बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। अविनाश ने लड़की को भगाया और अपने घर में छिपाकर रखा।
कुछ दिनों बाद आरोपी अविनाश के माता-पिता निर्मला कश्यप और रामकुमार कश्यप ने अवैध तरीके से नाबालिग लड़की की शादी अविनाश से करा दी। शादी के बाद आरोपी अविनाश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

इन गंभीर धाराओं में हुई कार्रवाई
पुलिस ने इस जघन्य मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है:
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BNS की धाराएं: 64(2)(एम), 65(1), 87, 3(5), 137(2)
पॉक्सो एक्ट की धाराएं: 4 और 6
बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा: 10
फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।