Edited By Radhika,Updated: 10 Jan, 2026 01:33 PM

Central indirect tax और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने देशभर के कारोबारियों और कंपनियों को फर्जी जीएसटी नोटिसों और कॉल के प्रति आगाह किया है। बोर्ड ने शुक्रवार को साफ किया कि कुछ जालसाज खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये...
नेशनल डेस्क : Central indirect tax और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने देशभर के कारोबारियों और कंपनियों को फर्जी जीएसटी नोटिसों और कॉल के प्रति आगाह किया है। बोर्ड ने शुक्रवार को साफ किया कि कुछ जालसाज खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठग खुद को असली दिखने वाले समन और नोटिस ऑनलाइन या डाक के जरिए भेज रहे हैं, ताकि व्यापारियों में डर पैदा कर उनसे पैसे ऐंठे जा सकें।
कैसे हो रही है ये धोखाधड़ी?
ठगों ने ठगी का एक नया तरीका निकाला है। वे आधिकारिक जीएसटी दस्तावेजों की नकल करते हैं और उन पर CGST का लोगो भी लगाते हैं। इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए वे एक फर्जी दस्तावेज पहचान संख्या (DIN) का उपयोग भी करते हैं। सीबीआइसी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर कई शिकायतें आईं, जिनमें उपयोगकर्ताओं ने बताया कि उन्हें फर्जी अधिकारियों की कॉल और नोटिस मिल रहे हैं।

आंख बंद कर न करें भरोसा
सीबीआइसी ने करदाताओं को सलाह दी है कि विभाग की ओर से मिलने वाले किसी भी पत्र या नोटिस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। हर असली नोटिस में एक 'दस्तावेज पहचान संख्या' (DIN) होती है। करदाता CBIC के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इस नंबर को Verify कर सकते हैं।
- अगर असली है: पोर्टल पर डालने के बाद नोटिस की पूरी जानकारी खुल जाएगी।
- अगर फर्जी है: पोर्टल पर कोई डेटा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।