Income Tax: इनकम टैक्स स्लैब को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर कानून

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 12:33 PM

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 के जरिए टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए बरसों पुराने नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। 1 अप्रैल 2026 से देश में एक नया आयकर अधिनियम (New Income Tax Act) लागू होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य टैक्स...

नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 के जरिए टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए बरसों पुराने नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। 1 अप्रैल 2026 से देश में एक नया आयकर अधिनियम (New Income Tax Act) लागू होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल और तनावमुक्त बनाना है। हालांकि इनकम टैक्स सैलब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।

 बजट 2026: अब टैक्स फाइल करना होगा आसान, 1 अप्रैल से बदलेगा income tax का चेहरा और नियम

इस बार के बजट ने मीडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों के लिए 'गुड न्यूज' की झड़ी लगा दी है। वित्त मंत्री ने एलान किया है कि आयकर के पुराने और जटिल ढांचे को खत्म कर अब एक नया और तर्कसंगत कानून लाया जा रहा है। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के फॉर्म बेहद आसान होंगे, जिससे आम आदमी को सीए के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

रिटर्न दाखिल करने के लिए मिला 'एक्स्ट्रा टाइम'
सरकार ने रिटर्न भरने और उसमें सुधार (Revised Return) करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब अगर आपसे रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाती है, तो आप 31 मार्च तक उसे सुधार सकेंगे, जबकि पहले यह समय 31 दिसंबर तक ही था। इसके अलावा, आम करदाताओं (ITR-1 और 2) के लिए 31 जुलाई की समय सीमा बरकरार है, लेकिन नॉन-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्टों को अब 31 अगस्त तक का वक्त मिलेगा।

विदेशी सफर और शिक्षा हुई सस्ती विदेश जाने के शौकीनों और बाहर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए सरकार ने टैक्स का बोझ काफी कम कर दिया है।

  • विदेश यात्रा पर लगने वाले टीसीएस (TCS) को भारी कटौती के साथ महज 2% कर दिया गया है।

  • विदेश में पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अब 5% के बजाय सिर्फ 2% ही टैक्स देना होगा। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बच्चे विदेशों में एमबीबीएस (MBBS) जैसी महंगी पढ़ाई कर रहे हैं।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बड़ा मरहम सरकार ने एक मानवीय फैसला लेते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले मुआवजे को पूरी तरह 'इनकम टैक्स फ्री' करने का प्रस्ताव दिया है। यानी अब सड़क हादसे के पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर सरकार कोई टैक्स नहीं वसूलेगी।

NRI और संपत्ति नियमों में सरलता प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए भी नियमों को आसान बनाया गया है। अब अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस (TDS) काटने के लिए खरीदार को भारी-भरकम कागजी कार्रवाई या 'TAN' की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, अगर किसी की विदेश में संपत्ति है, तो उसे घोषित करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। एक और बड़ी राहत यह है कि अब छोटी-मोटी आय छिपाने पर सीधी सजा नहीं होगी, बल्कि 30% टैक्स देकर मामला सुलझाया जा सकेगा।

 

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