दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Edited By rajesh kumar,Updated: 31 Mar, 2023 04:25 PM

manish sisodia did not get relief the court rejected the bail plea

राउज एवेन्यू अदालत से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब सोसिदिया को जेल में ही रहना होगा।

नेशनल डेस्क: राउज एवेन्यू अदालत से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद अब सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। 

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया 
बता दें कि, सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बाद में सिसोदिया को विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें सीबीआई के अनुरोध पर सिसोदिया को चार मार्च तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर दो दिनों की और सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया 
सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सिसोदिया से पूछताछ की थी। बाद में विशेष अदालत ने सिसोदिया को ईडी की हिरासत में भेजा था। सिसोदिया को ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को सिसोदिया की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा थाकि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगा सकता है।

शीर्ष अदालत का खटखटाया था दरवाजा
सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए राहत की उम्मीद में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद सिसोदिया ने बाद में उसी दिन उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे- सीबीआई
सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 ( विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था) में कथित अनियमितता के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी रविवार को करीब आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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