ध्यान दें... अब एक से ज्यादा PAN Card रखने पर लगेगा भारी जुर्माना

Edited By Updated: 27 Feb, 2025 12:28 PM

now there will be a heavy penalty for having more than one pan card

सरकार ने उन्नत ई-गवर्नेस के माध्यम से पैन (स्थायी खाता संख्या) से जुड़ी सभी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पैन 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डुप्लिकेट पैन कार्ड को खत्म करना और पैन संबंधित सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। पैन...

नेशनल डेस्क. सरकार ने उन्नत ई-गवर्नेस के माध्यम से पैन (स्थायी खाता संख्या) से जुड़ी सभी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पैन 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डुप्लिकेट पैन कार्ड को खत्म करना और पैन संबंधित सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। पैन 2.0 के तहत सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड हो।

क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है?

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं हो सकते। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी के पास जाकर पैन कार्ड रद्द कराना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा-272बी के तहत उस व्यक्ति पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

पैन 2.0 योजना के तहत सरकार का उद्देश्य

पैन 2.0 योजना के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) 1,435 करोड़ रुपये के बजट के साथ पैन और टैन सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहतर बनाएगा। इसके अंतर्गत पैन आवेदन और प्रबंधन को सरल बनाना, प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करना, करदाताओं के लिए डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सुधारना और डाटा सुरक्षा बढ़ाना शामिल है।

कैसे करें पैन कार्ड सरेंडर?

अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं और उसे सरेंडर करना है, तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकता है...

एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं 

वहां 'मौजूदा पैन डाटा में परिवर्तन या सुधार/पैन कार्ड रिप्रिंट' फॉर्म को भरें और जमा करें।

सभी जरूरी जानकारी भरें

सही ढंग से जानकारी भरकर सत्यापित करें और पैन नंबर का विवरण दर्ज करें, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।

कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन में जानकारी भरें

पैन नंबर की डिटेल भरें, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।

सहायक दस्तावेजों के साथ शुल्क का भुगतान करें

शुल्क का भुगतान करने के बाद पूरा फॉर्म जमा करें।

पैन में परिवर्तन/सुधार के लिए फॉर्म-49ए भरें

इस फॉर्म को नजदीकी पैन सेवा केंद्र में जमा करें और सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर को स्पष्ट रूप से दर्शाएं।

वैकल्पिक रूप से क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी को लिखित अनुरोध भेजें

साथ ही पैन नंबर और व्यक्तिगत विवरण भी उपलब्ध कराएं।

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