'BJP का सिंबल सीने पर लगा लो...' पत्रकार पर भड़के राहुल गांधी, बोले- हवा निकल गई

Edited By Yaspal,Updated: 25 Mar, 2023 05:32 PM

put the symbol of bjp on the chest rahul gandhi got angry at the journalist

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता रद्द होने के बाद शनिवार को पहली बार मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए

नेशनल डेस्कः कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता रद्द होने के बाद शनिवार को पहली बार मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे ओबीसी के मुद्दे के बारे में सवाल पूछा तो इस पर राहुल गांधी भड़क गए और पत्रकार पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रेस का आदमी होने का ढोंग मत कीजिए। दरअसल, भाजपा राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगा रही है।

पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा, अदालत का जो फैसला आया है, बीजेपी का कहना है कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। बीजेपी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कह रही है कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है।

पत्रकार से क्या बोले राहुल गांधी?
पत्रकार के इतना पूछने पर राहुल गांधी भड़क गए और कहा कि भैय्या देखिए, पहला अटेंप्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेंप्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेंप्ट यहां से आया, आप इतने डायरेक्टली भाजपा के लिए क्यों काम कर रहे हो?...थोड़ा घूमघाम के पूछो, देखो मुस्करा रहे हैं। मैं आपको एक अदाहरण देता हूं। आप थोड़ा घूमघाम के निकाल लो...देखो ऐसे बोले पहले- राहुल जी...तो प्लीज..प्लीज..अगर आप भाजाप के लिए काम करना चाहते हैं तो बीजेपी का सिंबल सीने पर लगा लीजिए, तब मैं आपको उसी के अनुसार जवाब दूंगा। प्रेस का आदमी होने का ढोंग मत कीजिए। इसके बाद थोड़ा ठहरकर राहुल गांधी ने कहा, “हवा निकल गई”।
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बता दें कि शुक्रवार (24 मार्च) को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बारे में अधिसूचना जारी की थी। गुजरात के सूरत की अदालत की ओर से 2019 के एक मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई है। अदालत ने मोदी सरनेम वाले एक मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुरुवार (23 मार्च) को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।

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