Edited By Sahil Kumar,Updated: 22 Jan, 2026 07:12 PM

₹2000 के नोट रखने वालों के लिए राहत की खबर है। RBI के मुताबिक ये नोट अब भी वैधानिक मुद्रा हैं और इनकी वैल्यू खत्म नहीं हुई है। हालांकि, इन्हें अब केवल RBI के 19 इश्यू ऑफिस में ही बदला या जमा किया जा सकता है। लोग चाहें तो बीमाकृत डाक से भी नोट भेज...
नेशनल डेस्कः अगर आपके पास अभी भी ₹2000 के नोट बचे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही ये नोट अब सामान्य लेन-देन में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, लेकिन इनकी वैल्यू पूरी तरह सुरक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, ₹2000 के नोट अभी भी वैधानिक मुद्रा (Legal Tender) हैं, यानी इनका मूल्य शून्य नहीं हुआ है। हालांकि, इन्हें बदलने और जमा करने के नियमों में बदलाव किया गया है, जो जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
2000 के नोट बदलने के मौजूदा नियम
केवल RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में सुविधा
अब ₹2000 के नोट किसी भी कमर्शियल बैंक (जैसे SBI, HDFC, PNB आदि) में जमा या बदले नहीं जाएंगे। इसके लिए देश भर में स्थित RBI के 19 इश्यू ऑफिस में से किसी एक पर जाना होगा। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।
‘बीमाकृत डाक’ (Insured Post) से भेजने की सुविधा
जो लोग खुद RBI कार्यालय नहीं जा सकते, वे भारतीय डाक के माध्यम से Insured Post के जरिए नोट सीधे RBI को भेज सकते हैं। इसके साथ एक आवेदन फॉर्म, पहचान पत्र (आधार/पैन) और बैंक खाते की जानकारी (कैंसिल चेक) भेजना अनिवार्य होगा।
राशि सीधे बैंक खाते में क्रेडिट
RBI ₹2000 के नोटों के बदले नकद भुगतान नहीं करेगा। नोटों की वैल्यू सीधे आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड या पैन कार्ड (अनिवार्य)
- बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी
- आवेदन फॉर्म (RBI काउंटर पर उपलब्ध)