Edited By Radhika,Updated: 04 Jun, 2025 11:58 AM

सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 41 जरूरी दवाओं का MRP तय कर दिया है। इन दवाओं में डायबिटीज, दिल की बीमारियां, बुखार, दर्द, और स्ट्रेस जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं।
नेशनल डेस्क: सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 41 जरूरी दवाओं का MRP तय कर दिया है। इन दवाओं में डायबिटीज, दिल की बीमारियां, बुखार, दर्द, और स्ट्रेस जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी।
अब दवा कंपनियां नहीं कर पाएंगी मनमानी!
NPPA के इस फैसले के बाद दवा कंपनियां इन 41 दवाओं पर अपनी मनमानी कीमत नहीं वसूल पाएंगी। तय किए गए दाम के ऊपर कंपनियों को सिर्फ अतिरिक्त GST जोड़ने की इजाजत होगी, वो भी तब जब उन्होंने इसका भुगतान सरकार को कर दिया हो या करना बाकी हो। NPPA ने इन दवाओं को 'नई दवा' की कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब है कि इनके दाम पहली बार तय किए गए हैं।

दुकानदार भी ध्यान दें-
इस नोटिफिकेशन में दुकानदारों और डीलरों के लिए भी खास निर्देश दिए गए हैं। उन्हें मैन्युफैक्चरर द्वारा जारी की गई प्राइस लिस्ट (दामों की सूची) को अपनी दुकान में ऐसी जगह लगाना होगा, जहां कोई भी ग्राहक उसे आसानी से देख और पढ़ सके। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ग्राहकों को दवाओं की सही कीमत पता चल सके और कोई उनसे ज्यादा पैसे न वसूल सके।

नियम तोड़ा तो खैर नहीं-
NPPA ने साफ कर दिया है कि खुदरा कीमत के ये नियम केवल उन्हीं निर्माताओं पर लागू होंगे, जिन्होंने सरकार के सभी नियमों और शर्तों का पालन किया है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर इन निर्देशों का पालन नहीं करता और ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलता है, तो उसे नियम के अनुसार वसूली गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित सरकार को वापस जमा करनी होगी। यह कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।