Right to Disconnect Bill 2025: अब Office Working hours के बाद कॉल और ईमेल का जवाब देना नहीं होगा जरूरी! संसद में पेश हुआ बिल

Edited By Updated: 06 Dec, 2025 11:47 AM

right to disconnect bill introduced no mandatory calls after hours

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को संसद में 'Right to Disconnect Bill 2025'  पेश किया है। अगर यह बिल पास होता है तो नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है।

नेशनल डेस्क: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को संसद में  'Right to Disconnect Bill 2025' पेश किया है। अगर यह बिल पास होता है तो नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है। इस बिल में यह प्रस्ताव है कि हर कर्मचारी को काम के घंटों के बाद और छुट्टियों में अपने काम से जुड़े कॉल और ईमेल से डिस्कनेक्ट होने का कानूनी अधिकार दिया जाए।

एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी का प्रस्ताव

यह बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर सदन में लाया गया है। अगर यह कानून बन जाता है, तो कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद आने वाले ई-मेल या कॉल का जवाब देने से इनकार करने का अधिकार मिल जाएगा। बिल में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक Employee Welfare Authority बनाने का भी प्रस्ताव है।

क्यों लाया गया यह बिल?

आज के दौर में कई कर्मचारियों को ऑफिस के घंटों के बाद भी लगातार काम से जुड़े संदेशों और कॉल्स का सामना करना पड़ता है। यह बिल ऐसे लोगों को मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत देने और उनके पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।

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प्राइवेट मेंबर बिल क्या है?

प्राइवेट मेंबर बिल वह विधेयक होता है जिसे लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य (जो मंत्री न हो) पेश कर सकता है।  अधिकांश मामलों में ये बिल सरकार के जवाब देने के बाद वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषयों पर बहस शुरू करते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल भी हुए पेश

संसद में केवल 'राइट टू डिस्कनेक्ट' ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों और छात्रों से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए गए हैं:

  • पेड मेन्स्ट्रुअल लीव: कांग्रेस सांसद कडियाम काव्या और LJP की शंभवी चौधरी ने 'मेन्स्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024' पेश किया। इसमें कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म के दौरान Paid Leave और कार्यस्थल पर विशेष सुविधाओं की मांग की गई है।
  • NEET से छूट: कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने तमिलनाडु को अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए NEET से छूट दिलाने हेतु एक बिल पेश किया।
  • मृत्युदंड समाप्ति: DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने देश में मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए एक बिल पेश किया।
  • पत्रकार सुरक्षा: निर्दलीय सांसद विशालदादा प्रकाशबापू पाटिल ने 'पत्रकार (हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा) बिल, 2024' पेश किया, जिसका उद्देश्य पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा रोकना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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