अयोध्या में रामपथ के 14Km के एरिया में नहीं होगी शराब और मांस की बिक्री, बीड़ी-सिगरेट के विज्ञापन भी हुए बैन

Edited By Updated: 02 May, 2025 11:45 AM

sale of liquor and meat will not be allowed in the 14km area of  rampath

रामनगरी अयोध्या में नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। निगम ने मीट और शराब की बिक्री को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। निगम के अनुसार अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाले मुख्य रास्तों के 14 किलोमीटर वाले हिस्से में शराब और मांस की सेल पर रोक...

नेशनल डेस्क : रामनगरी अयोध्या में नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। निगम ने मीट और शराब की बिक्री को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। निगम के अनुसार अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाले मुख्य रास्तों के 14 किलोमीटर वाले हिस्से में शराब और मांस की सेल पर रोक लगाई गई है। यानि की अब इस रास्ते पर शराब और मांस की सेल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के इश्तिहारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है।

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फैजाबाद शहर के कई इलाकों में लगाई रोक-

जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में पहले से शराब और मीट की बिक्री प्रतिबंधित है। इस नए प्रस्ताव के पारित होने के बाद फैजाबाद शहर के कई इलाकों को इसमें शामिल करते हुए राम पथ पर भी मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई है।

अयोध्या नगरी के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा-

अयोध्या नगरी के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा, "अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं, ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया।" अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद, सुल्तान अंसारी, शामिल हैं। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े हुए हैं। उनका कार्यकाल और प्रतिनिधित्व भी इस निर्णय के संदर्भ में अहम माना जा रहा है।

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