Edited By Mansa Devi,Updated: 04 Jan, 2026 10:54 AM

दिल्ली-NCR के सिगरेट पीने वालों के लिए यह खबर अहम है। सरकार ने साल की शुरुआत में ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नए कानून के तहत सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला और गुटखा जैसे सभी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया...
नेशनल डेस्क: दिल्ली-NCR के सिगरेट पीने वालों के लिए यह खबर अहम है। सरकार ने साल की शुरुआत में ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नए कानून के तहत सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला और गुटखा जैसे सभी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह बढ़ा हुआ टैक्स 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। इस फैसले के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि टैक्स बढ़ने के बाद 10 रुपये में मिलने वाली सिगरेट अब कितने की पड़ेगी।
टैक्स का बोझ कौन उठाएगा?
अभी यह साफ नहीं है कि तंबाकू कंपनियां बढ़े हुए टैक्स का बोझ खुद सहेंगी या फिर इसकी भरपाई ग्राहकों से करेंगी। अगर कंपनियां टैक्स खुद वहन करती हैं तो उनके मुनाफे में कमी आ सकती है। वहीं, अगर यह बोझ ग्राहकों पर डाला गया तो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदना लोगों के लिए और महंगा हो जाएगा।
दिल्ली-NCR में कितनी बढ़ेगी कीमत?
वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट में बदलाव करते हुए सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2050 रुपये से 8500 रुपये तक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी पहले से लागू 40 प्रतिशत GST के अलावा होगी। यानी दुकानों पर सिगरेट की कीमत में सीधी और साफ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, खासकर मीडियम और लंबी सिगरेट के दाम ज्यादा बढ़ेंगे।
प्रति सिगरेट कितना बढ़ेगा दाम?
नई व्यवस्था के मुताबिक अलग-अलग सिगरेट पर यह असर पड़ेगा—
छोटी बिना फिल्टर सिगरेट (65 मिमी तक)
प्रति स्टिक करीब 2.05 रुपये महंगी हो सकती है।
छोटी फिल्टर सिगरेट (65 मिमी तक)
प्रति स्टिक लगभग 2.10 रुपये की बढ़ोतरी संभव है।
मीडियम साइज सिगरेट (65–70 मिमी)
दाम 3.6 से 4 रुपये प्रति स्टिक तक बढ़ सकते हैं।
लंबी या प्रीमियम सिगरेट (70–75 मिमी)
प्रति स्टिक करीब 5.4 रुपये ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं।
नॉन-स्टैंडर्ड डिजाइन वाली सिगरेट
इनमें 8.5 रुपये प्रति स्टिक तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
10 रुपये वाली सिगरेट का क्या होगा?
अगर कंपनियां पूरा टैक्स ग्राहकों से वसूलती हैं, तो 10 रुपये में मिलने वाली सिगरेट की कीमत बढ़कर 12 से 15 रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर, 1 फरवरी 2026 के बाद दिल्ली-NCR में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद न सिर्फ सेहत के लिए, बल्कि जेब के लिए भी पहले से कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं।