1 फरवरी से लागू होगा नया टैक्स, जानें अब 10 रुपये वाली सिगरेट कितने में मिलेगी?

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 04:56 PM

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सरकार ने नेशनल सेक्योरिटी एक्ट 2025 के तहत सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला और गुटका जैसे सभी तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। यह बढ़ा हुआ टैक्स 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। दिल्ली-एनसीआर में 10 रुपये वाली सिगरेट की कीमत अब महंगी हो जाएगी।...

नेशनल डेस्क : साल की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने नेशनल सेक्योरिटी एक्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत अब सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटका सहित सभी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। यह नया टैक्स 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। इस बदलाव के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि 10 रुपये वाली सिगरेट की कीमत अब कितनी होगी और क्या कंपनियां बढ़ा हुआ टैक्स खुद वहन करेंगी या ग्राहकों पर डाल देंगी।

कंपनियों और ग्राहकों के लिए असर

यदि कंपनियां टैक्स का बोझ खुद उठाती हैं, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा। वहीं, अगर ये बोझ सीधे ग्राहकों पर डाला गया, तो सिगरेट, बीड़ी आदि के दाम बढ़ जाएंगे और तंबाकू उत्पादों के नियमित उपयोग करने वालों की जेब पर असर पड़ेगा।

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दिल्ली-NCR में कीमतों का अंदाजा

वित्त मंत्रालय के सेंट्रल एक्साइज एक्ट में बदलावों के बाद सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2,050 रुपये से 8,500 रुपये तक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। यह बढ़ोतरी 40% GST के ऊपर आएगी। इसका सीधा असर रिटेल कीमतों पर होगा, खासकर मीडियम और लंबी सिगरेट पर।

संभावित बढ़ोतरी इस प्रकार हो सकती है:

  • छोटी बिना फिल्टर सिगरेट (65 mm तक): प्रति स्टिक 2.05 रुपये बढ़ोतरी
  • छोटी फिल्टर वाली सिगरेट (65 mm तक): प्रति स्टिक 2.10 रुपये बढ़ोतरी
  • मीडियम लंबाई वाली सिगरेट (65–70 mm): प्रति स्टिक 3.6–4 रुपये बढ़ोतरी
  • लंबी / प्रीमियम सिगरेट (70–75 mm): प्रति स्टिक 5.4 रुपये बढ़ोतरी
  • नॉन-स्टैंडर्ड डिज़ाइन वाली सिगरेट: प्रति स्टिक 8.5 रुपये बढ़ोतरी

क्या होगा इसका असर

इस बदलाव से तंबाकू उत्पादों की रिटेल कीमतों में साफ उछाल आएगा। विशेषकर मीडियम और लंबी सिगरेट की कीमतों में ग्राहकों को बढ़ी हुई कीमत चुकानी पड़ सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि तंबाकू उत्पादों की खपत कम हो, वहीं राजस्व बढ़ाना भी शामिल है।

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