नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था गुजरात, 10 दिनों तक कई बार किया था दुष्कर्म; अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाई कड़ी सजा

Edited By Updated: 30 Aug, 2025 11:56 AM

the minor was lured and taken to gujarat and then

राजस्थान के बाड़मेर की एक POCSO कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के दोषी शाहरुख खान को 'अंतिम सांस तक जेल' की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर गुजरात में 10 दिनों तक उससे रेप किया था। कोर्ट ने दोषी पर ₹1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

नेशनल डेस्क: राजस्थान के बाड़मेर में एक POCSO कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 'अंतिम सांस तक जेल' की कठोर सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसी बच्चियों के साथ अपराध करने वालों को दंडित करना बेहद ज़रूरी है, ताकि समाज की धरोहर सुरक्षित रह सकें।

क्या है पूरा मामला?
यह घटना 21 नवंबर 2023 की है, जब एक पिता ने पुलिस में अपनी 17 साल की बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि बाड़मेर का रहने वाला शाहरुख खान (25) नाबालिग को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया और फिर वहां से गुजरात के भरूच ले जाकर एक किराए के मकान में 10 दिन तक कई बार रेप किया था। पुलिस ने नाबालिग को गुजरात से बरामद कर आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट का कठोर फैसला
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 23 दस्तावेजी सबूत और 15 गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी शाहरुख को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई और 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही, कोर्ट ने पीड़िता को 'पीड़ित प्रतिकर स्कीम' के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने की भी सिफारिश की है, ताकि उसकी मदद की जा सके।

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कोरोना काल के समय जब रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया था, तब केंद्र सरकार ने उनकी मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Svanidhi Yojna) शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार बिना किसी गारंटी के 80 हजार रुपये तक का लोन उपलब्ध कराती थी। अब मोदी सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है।

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