Edited By Harman Kaur,Updated: 30 Aug, 2025 11:56 AM

राजस्थान के बाड़मेर की एक POCSO कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के दोषी शाहरुख खान को 'अंतिम सांस तक जेल' की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर गुजरात में 10 दिनों तक उससे रेप किया था। कोर्ट ने दोषी पर ₹1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
नेशनल डेस्क: राजस्थान के बाड़मेर में एक POCSO कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 'अंतिम सांस तक जेल' की कठोर सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसी बच्चियों के साथ अपराध करने वालों को दंडित करना बेहद ज़रूरी है, ताकि समाज की धरोहर सुरक्षित रह सकें।
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 21 नवंबर 2023 की है, जब एक पिता ने पुलिस में अपनी 17 साल की बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि बाड़मेर का रहने वाला शाहरुख खान (25) नाबालिग को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया और फिर वहां से गुजरात के भरूच ले जाकर एक किराए के मकान में 10 दिन तक कई बार रेप किया था। पुलिस ने नाबालिग को गुजरात से बरामद कर आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट का कठोर फैसला
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 23 दस्तावेजी सबूत और 15 गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी शाहरुख को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई और 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही, कोर्ट ने पीड़िता को 'पीड़ित प्रतिकर स्कीम' के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने की भी सिफारिश की है, ताकि उसकी मदद की जा सके।
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