वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस में टिकट रिफंड के नियम बदले, अब ज़रा-सी लापरवाही पड़ेगी भारी! नहीं मिलेगा पैसा वापस

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 12:12 AM

ticket refund rules have been changed for vande bharat sleeper and amrit bharat

भारतीय रेलवे ने अपनी प्रीमियम ट्रेनों वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत-II एक्सप्रेस के टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए रेलवे पैसेंजर्स (रद्दीकरण और किराया वापसी) संशोधन नियम, 2026 जारी किए हैं।

नेशनल डेस्कः भारतीय रेलवे ने अपनी प्रीमियम ट्रेनों वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत-II एक्सप्रेस के टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए रेलवे पैसेंजर्स (रद्दीकरण और किराया वापसी) संशोधन नियम, 2026 जारी किए हैं। नए नियमों के तहत अब यात्रियों को टिकट कैंसिल करते समय पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर तय समय सीमा में टिकट कैंसिल नहीं किया गया, तो पूरा किराया डूब सकता है और कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस: रिफंड के नए नियम

अब रिफंड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने ट्रेन चलने से कितने घंटे पहले टिकट कैंसिल किया है।

ट्रेन चलने से 72 घंटे से पहले

अगर आप ट्रेन के प्रस्थान समय से 72 घंटे से ज्यादा पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो
25% किराया काटा जाएगा
75% पैसा वापस मिलेगा

72 घंटे से 8 घंटे के बीच

अगर ट्रेन चलने में 72 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा समय बचा है और आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो  50% किराया काट लिया जाएगा। सिर्फ 50% रकम ही रिफंड होगी।

8 घंटे से कम समय बचा हो

अगर ट्रेन के चलने में 8 घंटे से कम समय बचा है और टिकट कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, पूरी टिकट राशि जब्त मानी जाएगी।

अमृत भारत-II एक्सप्रेस के लिए क्या नियम हैं?

अमृत भारत-II एक्सप्रेस के आरक्षित टिकटों (Reserved Tickets) पर वही नियम लागू होंगे जो वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के लिए तय किए गए हैं।

अनारक्षित टिकटों (Unreserved Tickets) के मामले में पुराने नियम यानी नियम 5 ही लागू रहेंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

TDR फाइल करना अब और जरूरी

रेलवे ने साफ किया है कि वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों में टिकट कैंसिलेशन की सीमा 72 घंटे तय की गई है। जबकि सामान्य ट्रेनों में यह सीमा अब भी 48 घंटे ही है।

अगर कोई यात्री ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करता और ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) भी फाइल नहीं करता तो उसे रिफंड का हकदार नहीं माना जाएगा, चाहे टिकट कन्फर्म ही क्यों न हो।

बाकी मामलों में कौन-से नियम लागू होंगे?

जहां वंदे भारत स्लीपर या अमृत भारत-II के लिए अलग से कोई नियम तय नहीं किए गए हैं, वहां पुराने नियम (नियम 1 से नियम 23) टिकट की स्थिति (कन्फर्म या वेटिंग) के अनुसार पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

रेलवे की यात्रियों को सलाह

भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि अगर यात्रा की योजना बदलती है या ट्रेन से जाना संभव नहीं है तो समय रहते टिकट कैंसिल या TDR फाइल करें, ताकि पैसे का नुकसान न हो।

 

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