स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट पर सेबी ने लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना

Edited By Updated: 28 Feb, 2023 08:27 PM

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नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकिंग फर्म स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड पर अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों एवं कोष का दुरुपयोग करने के आरोप में 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकिंग फर्म स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड पर अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों एवं कोष का दुरुपयोग करने के आरोप में 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को इस आशय का आदेश जारी करते हुए कहा कि अप्रैल, 2020 से जून, 2021 के दौरान की स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट की गतिविधियों की पड़ताल करने के बाद यह कदम उठाया गया है।

शुरुआती परीक्षण से हासिल नतीजों के आधार पर सेबी ने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के खिलाफ निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू की। फर्म पर प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम (एससीआरए) एवं अन्य बाजार मानकों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं।

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि फर्म ने ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल सौदों के निपटान में किया। इसके मुताबिक, ग्राहकों के क्रेडिट बैलेंस कोष से फर्म ने 6.44 लाख रुपये से लेकर 1.38 करोड़ रुपये तक की राशि का दुरुपयोग किया।

एक अन्य आदेश में सेबी ने मात्र कौशल एंटरप्राइज लिमिटेड (एमकेईएल) से जुड़ी 15 इकाइयों पर नियामकीय मानकों के उल्लंघन में 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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