Edited By PTI News Agency,Updated: 23 May, 2023 07:00 PM

नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘नायक’ फिल्म की पटकथा पर भारतीय सिनेमा के दिग्गज सत्यजीत राय के कॉपीराइट को मंगलवार को मान्यता दी।
नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘नायक’ फिल्म की पटकथा पर भारतीय सिनेमा के दिग्गज सत्यजीत राय के कॉपीराइट को मंगलवार को मान्यता दी।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने फिल्म निर्माता आरडी बंसल के परिवार के उस दावे को खारिज कर दिया कि फिल्म के साथ-साथ इसकी पटकथा का भी कॉपीराइट उनके पास है।
अदालत ने कहा कि सत्यजीत राय के बेटे संदीप राय एवं ‘द सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सत्यजीत राय आर्काइव्स’ (एसपीएसआरए) की ओर से दिये गये लाइसेंस के आधार पर तीसरे पक्ष द्वारा ‘पटकथा को उपन्यास का रूप देने’ पर रोक लगाने का फिल्म निर्माता के परिजनों का कोई अधिकार नहीं है।
वादी परिवार ने अपने मुकदमे में कहा था कि आरडी बंसल को सत्यजीत राय ने फिल्म 'नायक' की पटकथा लिखने और निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया था और भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा "पटकथा को उपन्यास का रूप देना" और प्रतिवादी हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया की ओर से इसका प्रकाशन कॉपीराइट अधिनियम के विपरीत है।
अदालत ने कहा कि लेखक होने के नाते सत्यजीत राय पटकथा के कॉपीराइट के पहले मालिक थे और इसे उपन्यास बनाने का अधिकार भी उनके पास निहित है और बाद में राय के बेटे और एसपीएसआरए की ओर से तीसरे पक्ष को यह अधिकार प्रदान करना ‘पूरी तरह उचित है।’
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