15 दिन में ए.सी. खराब, विक्रेता व कंपनी को जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Sep, 2017 12:29 PM

15 days in a c  bad  seller and company fines

छत्तीसगढ़ में गारंटी पीरियड में ए.सी. खराब होने व सुधारकर नहीं देने के एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में फैसला सुनाया गया।

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में गारंटी पीरियड में ए.सी. खराब होने व सुधारकर नहीं देने के एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में फैसला सुनाया गया। फोरम के आदेश के मुताबिक विक्रेता और कंपनी ए.सी. की कीमत 71 हजार रुपए परिवादी को लौटाएंगे और 2 लाख रुपए हर्जाना भी देंगे। परिवादी को 10 हजार रुपए वाद व्यय भी अदा करेंगे। इस मामले में परिवाद इंदिरा पारा भिलाई निवासी कमलेश नथवानी ने पेश किया था।

क्या है मामला
परिवाद के मुताबिक कमलेश ने भिलाई सैक्टर-1 ए मार्कीट की एक दुकान से 18 मई, 2015 को 2 ए.सी. खरीदे थे। इसके लिए उसने 23,752 रुपए नकद और फाइनैंस स्कीम के तहत 8 किस्तों में शेष राशि कुल 71,250 रुपए का भुगतान किया था। उसने 20 मई को ए.सी. लगवाया। करीब 15 दिन बाद दोनों ए.सी. ने कूलिंग बंद कर दी। जानकारी देने पर सर्विसमैन को भेजा गया जिसने पाइप फटना बताकर गैस रिफिलिंग किया। कुछ दिन बाद फिर ए.सी. की कूलिंग खराब हो गई। शिकायत पर दुकान संचालक व कंपनी ने ठोस जवाब नहीं दिया।

परिवादी ने दुकान संचालक के साथ वोल्टास कंपनी के अधिकृत सॢवस सैंटर डिजीटल केयर सुपेला व वोल्टास लिमिटेड चिंचपोकली मुम्बई के डायरैक्टर को पक्षकार बनाया था। परिवादी ने तीनों पर सेवा में कमी का आरोप लगाकर हर्जाना दिलाने की मांग की थी। परिवादी ने फोरम को बताया कि उन्होंने थैलेसीमिया से पीड़ित अपनी 6 माह की बेटी चाहत नथवानी को गर्मी से बचाने के लिए ए.सी. खरीदा था। डाक्टर ने उसे गर्मी से बचाने की सलाह दी थी। ए.सी. खराब होने के कारण थैलेसीमियां से परेशान बच्ची को गर्मी झेलनी पड़ी।
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कंपनी ने परिवादी को बताया जिम्मेदार
विक्रेता व कंपनी ने फोरम में जवाब प्रस्तुत कर परिवादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दुकान संचालक के मुताबिक परिवादी ने अधिकृत मैकेनिक को फिटिंग के एवज में भुगतान देने से बचने के लिए अकुशल लोगों से फिटिंग करवाई। इसके चलते कूङ्क्षलग सिस्टम में खराबी आई। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को सेवा में कमी का पाया और विक्रेता दुकान संचालक व निर्माता कंपनी के खिलाफ  फैसला सुनाया।

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