Edited By ,Updated: 03 Apr, 2015 01:14 PM

लोन या क्रैडिट कार्ड की बकाया राशि वसूलने के लिए बैंकों द्वारा कई तरीके अपनाएं जाते हैं। कई बैर तो ऐसा भी होता है कि बैंक की गलती के कारण बकाया आप पर दिखाया जाता है
नई दिल्लीः लोन या क्रैडिट कार्ड की बकाया राशि वसूलने के लिए बैंकों द्वारा कई तरीके अपनाएं जाते हैं। कई बैर तो ऐसा भी होता है कि बैंक की गलती के कारण बकाया आप पर दिखाया जाता है और बैंक आपको परेशान करना शुरू कर देता है।
ऐसा ही कुछ 81 साल की रिटायर्ड शिक्षिका लक्ष्मी भंडारकर के साथ हुआ। बैंक उन्हें धमकी भरे कॉल कर रहा था जिस वजह से वह डर गई। हुआ कुछ यूं कि उनके बेटे ने क्रैडिट कार्ड से न कोई खरीदारी की थी और न ही कैश निकाला था फिर भी उनपर बैंक बकाया पैसे दिखा रहा था और उसकी वसूली के लिए बार-बार बैंक से कॉल आती थी। बाद में उनके परिवार ने पुलिस से संपर्क किया तब जाकर उनकी समस्या का समाधान हुआ। अगर आप भी बैंक द्वारा ऐसी समस्या से परेशान हैं तो अपनाएं यह तरीका।
बैंक से करें शिकायत
बैंकबाजार डॉटकॉम के सीईओ अधिल शेट्टी के अनुसार, करीब-करीब सभी बैंकों में शिकायत निपटारा सेल है। वह कहते हैं, ''इसलिए एक कस्टमर मामले के हल के लिए अपने बैंक के अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है।'' वह बताते हैं कि सभी बैंकों में टॉल फ्री कस्टमर केयर नंबर है जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कराके कंप्लेंट आईडी ले सकते हैं। आप बैंक की वैबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
30 दिनों तक इंतजार करें
शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको कम से कम 30 दिनों तक बैंक की ओर से जवाब मिलने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि बैंक को आंतरिक जांच करने में कुछ समय लग जाता है। यदि इस अवधि में आपको बैंक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होता है या बैंक के कदम से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आगे का कदम उठाएं।
बैंकिंग अम्बुड्समैन के पास जाएं
अगर आपका बैंक 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो आप बैंकिंग अम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज में किसी तरह की शिकायत की जांच के लिए आर.बी.आई. द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।
इस तरह की शिकायत करवा सकते हैं दर्ज
गलत बैंकिंग प्रैक्टिस, पूर्व सूचना के बगैर सर्विस चार्ज लगाना, इंटरनैट बैंकिंग प्लैटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन आदि पर चार्ज लगाने की आप शिकायत कर सकते हैं। लोन की मंजूरी या लोन की राशि मिलने में देरी या बगैर उचित कारण के लोन आवेदन को रद्द करने के खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। किस तरह की शिकायतें आप कर सकते हैं इसकी पूरी लिस्ट आपको वैबसाइट rbi.org.in/scripts/FAQView.aspx?Id=24 पर मिल जाएगी।
शिकायत करने के लिए
आप बैंक की शिकायत कई तरह से कर सकते हैं। सादे कागज पर भी लिखकर शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भेज सकते हैं या आर.बी.आई. की वैबसाइट पर कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है।
शिकायत रद्द कब हो सकती है
अम्बुड्समैन किसी कस्टमर की शिकायत को उस स्थिति में रद्द कर सकता है यदि कस्टमर शिकायत निपटारा के लिए अपने बैंक नहीं गया हो या मामला निपटारे के लिए लंबित हो या किसी अन्य मंच जैसे कोर्ट या कन्जयूमर कोर्ट में हल हो चुका हो। इसके अलावा यदि बैंक के पास शिकायत गए हुए एक साल से अधिक समय हो गया हो या बैंक के समक्ष शिकायत किए हुए 13 महीने से अधिक समय हो गया हो तो आपकी शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा।
मुआवजे की सीमा
शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपए तक या वास्तव में उसका जितना नुक्सान हुआ है, दोनों में जो कम हो, मुआवजे के रूप में मिल सकता है। मानसिक पीड़ा और प्रताड़ना के लिए अम्बुड्समैन 1 लाख रुपए से अधिक मुआवजे के रूप में देने का फैसला दे सकते हैं लेकिन यह मामला क्रैडिट कार्ड ऑपरेशन से संबंधित शिकायतों तक ही सीमित रही है।
कानूनी सहारा
अगर आप अम्बड्समैन के सेटलमेंट से खुश नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अंदर किसी अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में अपीलेट अथॉरिटी आर.बी.आई. के डेप्युटी गवर्नर हैं। आप कन्जयूमर रिड्रेसल फोरम के पास भी जा सकते हैं।